
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन पर राज्यों से रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने अधिकारियों को कचरे के अवैध परिवहन और डंपिंग में शामिल लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया, और जिला कलेक्टरों को वाहनों के साथ-साथ उनके मालिकों और ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अदालत ने आगे आदेश दिया कि प्रत्येक जिले की वेबसाइट को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक समर्पित पेज बनाना होगा। जिला कलेक्टरों को अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति, चल रहे सुधार उपायों और पुराने अपशिष्ट स्थलों की तस्वीरों पर नियमित रूप से अपडेट अपलोड करने की आवश्यकता होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्षों से जमा पुराने कचरे को साफ करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति का गठन किया।
पैनल में पांच केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव शामिल होंगे, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव संयोजक के रूप में काम करेंगे। समिति देश भर में अनुपालन की निगरानी करेगी, आवश्यक निर्देश जारी करेगी और समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करेगी।
कोर्ट ने रेलवे से पूछा- आप कचरा कैसे संभालेंगे?
यह निर्देश भोपाल के डॉ. सुभाष चंद्र पांडे द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए गए। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी की टिप्पणी का उल्लेख किया: “जो बिना शारीरिक श्रम के खाता है वह चोरी का खाना खाता है।”
पहली बार, अदालत ने रेलवे को भी कार्यवाही के दायरे में लाया। इसमें पाया गया कि रेलवे स्टेशनों, पटरियों और प्लेटफार्मों पर प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है। अदालत ने निगरानी समिति को मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और भविष्य के लिए नियोजित उपायों पर रेलवे से विस्तृत प्रतिक्रिया मांगने का निर्देश दिया।
मामले में कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां-आदेश
- कचरा प्रबंधन को सिर्फ सरकारी योजना के रूप में नहीं चलाया जा सकता, बल्कि लोगों की आदतें बदलने पर काम करना होगा।
- इसके लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर बच्चों को सही और उपयोगी जानकारी दी जाए तो वे इसे घर पर भी लोगों को समझा सकते हैं। कलेक्टर को स्कूलों और घरों को जोड़कर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और उन्हें उदाहरण के रूप में तैयार करना चाहिए।
- कचरा तो हर व्यक्ति पैदा करता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि सफाई का काम सिर्फ सफाई कर्मचारी ही करें। फिलहाल लोगों पर केस दर्ज करने से बचा जा रहा है, ताकि पहले एक अच्छा और प्रभावी कचरा प्रबंधन सिस्टम तैयार किया जा सके.
- कानून ऐसा होना चाहिए कि लोग दंड के डर से नहीं, बल्कि स्वयं नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित हों। लेकिन कानून इतना भी उदार नहीं होना चाहिए कि लोग इसे गंभीरता से लेना ही बंद कर दें.

स्वच्छ भारत मिशन अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने वाले अधिकारियों का तब तक तबादला नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। अदालत ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन कार्य प्रभावी ढंग से और बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़े, यह सुनिश्चित करने के लिए पोस्टिंग में निरंतरता आवश्यक है।
इसने आगे निर्देश दिया कि यदि किसी अधिकारी को हटाना आवश्यक हो जाता है, तो राज्य सरकार को पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति से मंजूरी लेनी होगी और खराब प्रदर्शन या असाधारण परिस्थितियों जैसे वैध कारण बताने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट में पिछली 2 सुनवाई
19 फरवरी, 2026: कोर्ट ने संविधान के 'अनुच्छेद 21' का जिक्र करते हुए कहा था कि प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण में रहना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि देश में रोजाना 1.70 लाख टन से ज्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है, जिसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं हो पा रहा है.
29 अप्रैल, 2026: इस आदेश में कोर्ट ने प्रशासनिक और वित्तीय बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 5 मई की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी पूरी कार्ययोजना और जवाब कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया था.








