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- एशियाई खेलों 2026 के लिए विनेश फोगाट के ट्रायल में भाग लेने के कारण दिल्ली स्टेडियम छावनी में बदल गया

स्टेडियम के अंदर मैट पर अपने सहयोगी के साथ बैठी विनेश फोगाट।
करीब एक हफ्ते से चल रही उथल-पुथल के बीच, हरियाणा की ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट एशियाई खेल 2026 के लिए हो रहे महत्वपूर्ण चयन ट्रायल में भाग लेने के लिए शनिवार को स्टेडियम पहुंचीं। विनेश फोगाट की कार्यक्रम स्थल यानी इंदिरा गांधी स्टेडियम से बाहर निकलने की तस्वीरों में वह अपने कोच और सहयोगी स्टाफ के साथ रणनीति बनाती हुई और मैट पर उतरने से पहले वार्मअप करती हुई नजर आ रही हैं।
भारतीय कुश्ती महासंघ के साथ हाल ही में हुए विवादों के कारण दिल्ली पुलिस द्वारा पूरे स्टेडियम और ट्रायल एरिया के आसपास बेहद सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि ट्रायल बिना किसी बाधा के पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जा सके।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही पहलवान विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी थी।

28 मई को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने फोगाट के मुकदमे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की, जिसे न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने खारिज कर दिया।
पूरे विवाद को सिलसिलेवार समझें
WFI ने लगाया था बैन
डब्ल्यूएफआई ने डोपिंग रोधी नियमों के तहत सेवानिवृत्ति से लौटने वाले एथलीटों के लिए अनिवार्य छह महीने की नोटिस अवधि का हवाला देते हुए, फोगट को 26 जून, 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया था। अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।
रेसलिंग फेडरेशन ने लिखा था- विनेश ने संन्यास से वापसी की छह महीने पहले जानकारी नहीं दी। इसने डब्ल्यूएफआई संविधान, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) नियमों और डोपिंग रोधी प्रावधानों का उल्लंघन किया। डब्ल्यूएफआई ने आगे कहा कि उनके व्यवहार से भारतीय कुश्ती की छवि को नुकसान पहुंचा और राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। साथ ही विनेश से चार प्रमुख आरोपों पर जवाब देने को कहा गया। उनसे यह भी पूछा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए.
विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है
इस प्रतिबंध के खिलाफ विनेश फोगाट ने कोर्ट का रुख किया था. विनेश फोगाट ने अपनी याचिका में डब्ल्यूएफआई की चयन नीति के साथ-साथ उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी है। मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ – जिसमें मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया शामिल थे – ने 22 मई को विनेश के पक्ष में फैसला सुनाया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के कारण किसी महिला एथलीट को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।
उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रायल की वीडियो-रिकॉर्डिंग की जाए और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की देखरेख में आयोजित किया जाए।








