
पहलगाम आतंकी हमले के मामले में जम्मू की विशेष अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सईद को हिरासत में लिया जाना चाहिए और उससे पूछताछ की जानी चाहिए। हालाँकि यह आदेश 8 जुलाई को पारित किया गया था, लेकिन यह मंगलवार को सार्वजनिक हुआ।
इससे पहले, 6 जुलाई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सईद ने पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादी हमले की व्यक्तिगत रूप से साजिश रची थी। एजेंसी ने उन पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भी आरोप लगाया है.
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने कथित तौर पर उनका धर्म पूछने के बाद 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। जवाब में, भारत ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिन्दूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ स्थानों पर हमले किए गए। भारत सरकार के मुताबिक ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए.










