रेलवे जुर्माना वृद्धि: 1 जुलाई, 2026 से टिकट जुर्माना दोगुना

बिना टिकट यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को अब पहले से दोगुना जुर्माना देना होगा। दरअसल, रेल मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है.

इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करना भी यात्रियों के लिए महंगा साबित होगा. रेल मंत्रालय ने 18 जून को देशभर के सभी रेलवे जोन को आदेश जारी कर नए नियमों की जानकारी दी. ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे.

इसके अलावा रेलवे ने कई अन्य मामलों में भी जुर्माना राशि बढ़ा दी है. बार-बार अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं।

किसी दूसरे के टिकट पर यात्रा करना भी महंगा साबित होगा

रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे में टिकट जब्त कर लिया जाएगा.

यात्री को टिकट का पूरा किराया और कम से कम ₹500 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यदि यात्री भुगतान नहीं करता है तो मामले को अदालत में ले जाया जा सकता है।

ट्रेनों में फेरी लगाने और भीख मांगने पर जुर्माना बढ़ाया गया

नए नियमों के तहत ट्रेनों या रेलवे स्टेशनों पर बिना इजाजत सामान बेचने, फेरी लगाने या यात्रियों से खरीदारी करने की अपील करने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जुर्माना न भरने पर तीन महीने तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. बार-बार अपराध करने वालों को एक साल तक की सज़ा हो सकती है।

रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशन परिसर में भीख मांगने पर भी सख्ती बढ़ा दी है।

नशे में उत्पात मचाने वालों पर भी कार्रवाई

ट्रेन या रेलवे परिसर में नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करने, गाली-गलौज करने या उत्पात मचाने वालों पर भी कार्रवाई होगी.

ऐसे लोगों को ट्रेन से उतारकर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उनके खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

सभी जोन को दिए गए निर्देश

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन) शिवेंद्र शुक्ला ने 18 जून को जारी एक आदेश में सभी जोनल रेलवे को अधिकारियों और कर्मचारियों को नए नियमों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है।

रेलवे बोर्ड ने कहा है कि नियम लागू होने के बाद इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. किसी भी स्तर पर पुराने प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई न की जाये।

रेल मंत्रालय के मुताबिक, इन बदलावों का मकसद बिना टिकट यात्रा, टिकटों के दुरुपयोग और रेलवे परिसरों में होने वाले नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाना है। जिससे यात्रियों को सुरक्षित एवं अधिक सुव्यवस्थित यात्रा सुविधा मिल सके।

सीपीआरओ अमित सुदर्शन ने कहा कि यह एक अच्छा फैसला है, जिससे टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होगा. उनकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित होगी.

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