सरकारी कार्रवाई स्विगी इंस्टामार्ट | समाप्त हो चुकी वस्तुओं की शिकायतें

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राष्ट्रीय खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उपभोक्ताओं द्वारा त्वरित वाणिज्य वितरण कंपनी द्वारा समाप्त हो चुके खाद्य पदार्थों की बिक्री की शिकायत के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को नोटिस जारी किया है।

एफएसएसएआई ने एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं।

खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) को एक विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(यह एक विकासशील खबर है)

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