
हाईकोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा—–
लगाने होंगे 1000 फालदार पौधे
नाबालिग से दुराचार के एक मामले में पीड़िता को नोटिस तामील न कराने पर सतना शहर कोतवाल को मप्र हाईकोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि टीआई आम, जामुन, महुआ, अमरूद आदि के 1000 फलदार पौधे लगाएंगे।
यह आदेश जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की बेंच ने दिया।
जीपीएस लोकेशन भी देनी होगी
टीआई को 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 के बीच चित्रकूट क्षेत्र में पौधारोपण कर उसकी एक साल तक देखभाल करनी होगी। साथ ही लगाए गए पौधों के फोटो और उनकी जीपीएस लोकेशन की जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी, जिसमें सतना एसपी को पौधों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करनी है।
यह था केसः अक्टूबर 2021 को सतना की कोर्ट ने रामअवतार चौधरी को नाबालिग से दुराचार के आरोप में उम्रकैद दी थी। इस पर अपील दाखिल हुई, हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2024 को पीड़िता को नोटिस जारी किया था, नोटिस तामील नहीं हुआ था।









