लखनऊ अवैध इमारत में आग: विध्वंस का आदेश

लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में कथित तौर पर एयर कंडीशनर विस्फोट के कारण आग लगने से पांच महिलाओं और दस पुरुषों सहित कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। अधिकांश पीड़ित 20 से 30 वर्ष की आयु के छात्र थे।

अधिकारियों ने कहा कि इमारत को अवैध घोषित कर दिया गया था और 2016 में इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में आदेश रद्द कर दिया गया था। अब नया ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है।

चार गिरफ्तार, अधिकारी निलंबित

पुलिस ने इमारत के मालिक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और संरचना को मंजूरी देने में शामिल कई अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

बंद निकास और बचाव प्रयास

बचाव दल ने पीड़ितों को बचाने के लिए लगभग सात घंटे तक काम किया। जीवित बचे लोगों ने दावा किया कि कार्यालय की स्वचालित लॉकिंग प्रणाली के कारण निकासी में देरी हुई, जबकि कुछ छात्र इमारत से कूदकर या तारों का उपयोग करके नीचे चढ़कर भाग निकले।

लोग नीचे कूदे युवक को उठाकर सड़क के दूसरी ओर ले आए।

लोग नीचे कूदे युवक को उठाकर सड़क के दूसरी ओर ले आए।

जैसे ही आग फैली, आस-पास के लोगों को चिल्लाते हुए सुना गया, "हमें बचाओ, हमें बचाओ!"

जैसे ही आग फैली, आस-पास के लोगों को चिल्लाते हुए सुना गया, “हमें बचाओ, हमें बचाओ!”

पुलिस कर्मियों ने एक पालतू जानवर की दुकान से एक बिल्ली और एक कुत्ते को बचाया।

पुलिस कर्मियों ने एक पालतू जानवर की दुकान से एक बिल्ली और एक कुत्ते को बचाया।

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड की नवीनतम घटनाओं को जानने के लिए…कृपया लाइव ब्लॉग देखें…

लाइव अपडेट

लखनऊ अग्निकांड में एफआईआर दर्ज हो गई है

घटना के संबंध में लखनऊ के अलीगंज पुलिस स्टेशन में छह आरोपी व्यक्तियों और अन्य जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 110, 105, 125 और 3(5) और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 6/10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है- रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (1), और तुषाक कृष्ण जयसवाल (तस्वीर 2)।

तुषाक कृष्ण जयसवाल

तुषाक कृष्ण जयसवाल

वीरेंद्र प्रसाद शुक्ल

वीरेंद्र प्रसाद शुक्ल

वीरेंद्र शुक्ला के स्वामित्व वाली इमारत; धीरेंद्र और सुरेंद्र शुक्ला के नाम से योजना स्वीकृत

अधिकारियों के मुताबिक, यह इमारत वीरेंद्र शुक्ला के स्वामित्व वाली जमीन पर बनी है, जो सीतापुर रोड पर गोविंदपुरम में स्थित रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (आरआईटीएम) के भी मालिक हैं। आवासीय भवन का नक्शा मूल रूप से वीरेंद्र शुक्ला, धीरेंद्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला के नाम से स्वीकृत हुआ था।

कथित तौर पर संरचना को 2014 में एक वाणिज्यिक संपत्ति में बदल दिया गया था, और नगर निगम 2022 से इस पर वाणिज्यिक कर एकत्र कर रहा है। कथित तौर पर मामले से जुड़े पूर्व अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सूची तैयार की गई है, जिसमें 16 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।

प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि इमारत में आपातकालीन निकास का अभाव था, जिससे घटना के दौरान रहने वालों को भागने का लगभग कोई मौका नहीं मिला।

जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा: यूपी सीएम योगी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रॉमा सेंटर में मृतकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया और उसे जवाबदेही तय करते हुए सात दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

एसआईटी में पर्यटन, धार्मिक कार्य एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार शामिल हैं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया.

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