
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी को मध्य कोलकाता में पार्टी की 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली से संबंधित अदालत की अवमानना मामले में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगस्त में दोबारा सुनवाई होनी है।
न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्ब सिन्हा रे की खंडपीठ ने अवमानना कार्यवाही में शामिल सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने आज ममता से मांगा हलफनामा
मामला इस आरोप से उपजा है कि तृणमूल कांग्रेस ने 2025 में अपनी 21 जुलाई की रैली के आयोजन के दौरान कोलकाता में प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध करके 2018 उच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन किया था। 19 जून को, उच्च न्यायालय ने मामले के संबंध में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया था।
अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि पार्टी ने अदालत के 2018 के आदेश की अनदेखी की, जो राजनीतिक बैठकों और जुलूसों के लिए प्रमुख सड़कों को पूरी तरह से बंद करने पर रोक लगाता है।
अवमानना का मामला 2025 की रैली से उपजा है
न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ द्वारा 2018 में जारी किए गए मूल निर्देशों में कहा गया है कि राजनीतिक सभाओं को किसी भी प्रमुख सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। सड़क का कम से कम एक हिस्सा पैदल यात्रियों और वाहन यातायात के लिए खुला रहना चाहिए, जबकि एम्बुलेंस सेवाओं और अन्य आपातकालीन वाहनों को निर्बाध आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने अधिकारियों को वैकल्पिक यातायात मार्गों की व्यवस्था करने और मीडिया के माध्यम से जनता को पहले से सूचित करने का भी निर्देश दिया था।
सड़क बंद करने के नियम अदालत द्वारा समझाए गए
दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि राजनीतिक रैलियों के दौरान किसी भी बर्बरता, हिंसा या कानून-व्यवस्था के मुद्दों से कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए।
2018 का आदेश तृणमूल कांग्रेस और 38 अन्य राजनीतिक दलों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया था। अदालत ने कहा था कि बड़ी राजनीतिक रैलियां अक्सर कोलकाता में गंभीर यातायात जाम का कारण बनती हैं, जिससे दैनिक यात्रियों और आपातकालीन सेवाओं में बाधा आती है, और कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों से सामान्य सार्वजनिक जीवन में ठहराव नहीं आना चाहिए।
अगस्त की सुनवाई शुरू होने से पहले हलफनामे का आदेश दिया गया
वर्तमान अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस ने 21 जुलाई, 2025 को धर्मतला में अपनी रैली के दौरान सड़कों को अवरुद्ध करके उन निर्देशों का उल्लंघन किया, जिससे जनता को व्यापक असुविधा हुई। जून में जारी नोटिस के बाद अब हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी और अन्य सभी पक्षों को अगस्त में अगली सुनवाई से पहले अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है.








