गुजरात एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकी नेटवर्क गुर्गों को गिरफ्तार किया

गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने पूरे गुजरात और मध्य प्रदेश में चलाए गए एक समन्वित अभियान के दौरान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के आठ संदिग्ध गुर्गों को गिरफ्तार किया है।

एटीएस के मुताबिक, संदिग्ध कथित तौर पर गुजरात में जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने के प्रयासों में शामिल थे। फिलहाल चल रही जांच के तहत सभी आठों से पूछताछ की जा रही है।

खुफिया जानकारी के बाद समन्वित ऑपरेशन शुरू किया गया

अधिकारियों ने कहा कि एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया।

गुजरात और मध्य प्रदेश में छापेमारी करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया, जिससे आठ संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, जिसे अधिकारियों ने एक बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान बताया।

आठ संदिग्धों की पहचान, जांच जारी

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान इस प्रकार की गई है:

  • भागल, पालनपुर, बनासकांठा से अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ ​​अबू उबैदा (19 वर्ष)।
  • इब्राहिम मोहम्मद हुसेन घाघा उर्फ ​​अबू हमजा (30 वर्ष) भागल, पालनपुर, बनासकांठा से
  • मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ ​​अबू अया (22 वर्ष) भागल, पालनपुर, बनासकांठा से
  • जामिया अबुल हसन मदरसा, खदियासन, सिद्धपुर, पाटन से ज़कारिया दुरानी मोहम्मद अम्मार घाघा, उर्फ ​​​​इब्न अम्मार और ज़कारिया पालनपुरी (21 वर्ष)
  • मुफ्ती फौजान इस्माइल दउवा उर्फ ​​मुफ्ती साहब (40 वर्ष) जामिया अबुल हसन मदरसा, खदियासन, सिद्धपुर, पाटन
  • मोहम्मद अमीन शेरा उर्फ ​​अमीन पालनपुरी (21 वर्ष), जामिया अबुल हसन मदरसा, खदियासन, सिद्धपुर, पाटन
  • जामिया रहमानिया खंभिया, अंबेटा, चिखली, नवसारी से मोहम्मद अब्दुल रहमान सावदी उर्फ ​​मोहम्मद पालनपुरी और अबू यूनिसा (22 वर्ष)
  • बिलाल दुरानी मोहम्मद अम्मार घाघा उर्फ ​​अबू दुजाना, अबू सुफियान, अबू जुंदाल और उमर बिन खत्ताब (18 वर्ष) वारसी नगर, देवास, मध्य प्रदेश से

एटीएस ने कहा कि आरोपियों से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी नेटवर्क के साथ उनके संदिग्ध संबंधों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, सभी 8 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 13, 17, 18, 38, 39 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 148, 61 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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