कलकत्ता HC ने टीएमसी बैंक के खर्चों पर रोक लगा दी

6 जुलाई, 2026 को 11 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता के बारुईपुर में समर्थकों के साथ कैंडल मार्च निकाला। - भास्कर इंग्लिश

6 जुलाई, 2026 को 11 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता के बारुईपुर में समर्थकों के साथ कैंडल मार्च निकाला।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के ममता बनर्जी गुट को पार्टी के तीन फ्रीज किए गए बैंक खातों से सीमित लेनदेन करने की अनुमति दे दी। हालाँकि, इन खातों से केवल रोजमर्रा के खर्च और कानूनी मामलों से जुड़े खर्च ही किए जा सकते हैं।

खातों से भुगतान की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार को नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर तक काम करेंगे.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया. पार्टी के तीन खातों से किसी भी भुगतान के लिए, किन्हीं दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित चेक विशेष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। उनके प्रतिहस्ताक्षर के बाद ही बैंक भुगतान करेगा।

विशेष पदाधिकारी को प्रति माह 1.25 लाख रुपये का मानदेय दिया जायेगा. यह भुगतान भी इन्हीं टीएमसी बैंक खातों से किया जाएगा.

खाते क्यों फ्रीज किये गये?

बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 18 जून को शिकायत दर्ज की गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक निजी बैंक में टीएमसी से संबंधित तीन खातों का इस्तेमाल अपराध की आय को रखने के लिए किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन इन खातों से डेबिट लेनदेन बंद कर दिया गया।

यह शिकायत टीएमसी के बागी गुट के नेता विधायक रीताब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने दर्ज कराई है. यही शिकायत बैंक खाते फ्रीज करने का आधार बनी.

कोर्ट की भी नजर जांच और चुनाव आयोग पर है

कोर्ट ने बैंक को तीनों खातों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और बैंकिंग डेटा को सुरक्षित रखने और पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है. पुलिस को 21 सितंबर को अगली सुनवाई में जांच की प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी.

कोर्ट ने यह भी कहा कि टीएमसी के किस गुट को आधिकारिक मान्यता मिलेगी इसका मामला चुनाव आयोग के पास लंबित है. यदि आयोग अंतरिम में कोई निर्णय लेता है, तो उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि इस अंतरिम आदेश पर आगे निर्णय लिया जा सके।

कोर्ट रूम लाइव

ममता गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी: शिकायत करने वाले नेता 4 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बने विद्रोही गुट का हिस्सा हैं। यह शिकायत पार्टी को कमजोर करने के इरादे से की गई थी।

चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में पांच फीसदी का अंतर था. शिकायतकर्ताओं ने इन्हीं बैंक खातों से प्राप्त धन की मदद से टीएमसी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है। खातों के संचालन की अनुमति दी जाए।

पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा: शिकायत मिलने के बाद, जांच एजेंसी के लिए इन खातों से किसी भी कथित अवैध लेनदेन को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक था। टीएमसी का दूसरा धड़ा भी पार्टी के लिए मान्यता चाहता है और इस पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग पर निर्भर करता है.

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य: सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो गया? जब कोई गरीब नागरिक थाने जाता है तो पुलिस उतनी सक्रिय नहीं होती। लेकिन यहां शाम 6 बजे शिकायत दर्ज की गई और अगले ही दिन खाते फ्रीज कर दिए गए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: पुलिस लोगों के पैसे और संपत्ति की सुरक्षा के लिए काम कर रही थी। अगर खाते डी-फ्रीज किए गए तो इन्हें चलाने को लेकर टीएमसी के दोनों गुटों के बीच विवाद पैदा हो सकता है।

ईडी ने ₹440 करोड़ भी फ्रीज कर दिए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पार्टी के तीन बैंक खातों में जमा लगभग 440 करोड़ रुपये भी जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि यह जांच चार्टर्ड विमानों और निजी जेट विमानों को किराये पर लेने में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है।

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