मतदाता सूची पर बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं उन्हें सरकारी कल्याण योजनाओं के तहत लाभ मिलता रहे।

याचिका में तर्क दिया गया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बाहर किए गए लोगों को सरकारी लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

25 जुलाई से पहले इस मामले की दोबारा सुनवाई होने की उम्मीद है.

समाचार अभी भी विकसित हो रहा है, और आगे के अपडेट की प्रतीक्षा है…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

R No. 13843/ 75

Advertisement Carousel

Your Opinion

Will Donald Trump's re-election as US President be beneficial for India?
error: Content is protected !!