
चित्रकूट – बगीचे की रखवाली के लिए झोपड़ी में सो रही 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही ₹20000 अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया बीती 3 जुलाई 2021 को पहाड़ी थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी 90 वर्षीया मां अपने बगीचे की रखवाली के लिए एक झोपड़ी में सो रही थी। इस दौरान रात्रि में वहां पहुंचे पटिया जप्ती गांव के निवासी छंगू उर्फ मंगल ने उनकी मां के साथ दुराचार किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। घटना के कुछ दिनों बाद पीड़िता बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई थी।
त्वरित न्यायालय की न्यायाधीश अपर जिला जज नीलू मैनवाल ने इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी छंगू उर्फ मंगल को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ₹20000 अर्थदंड से से दंडित किया गया।









