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मऊगंज के ग्राम देवरा में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में हाई कोर्ट का स्थगन

मऊगंंज , 30 नवंबर 2024 ।


मऊगंज ग्राम देवरा में शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है इस संबंध में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 22.11.2024 के द्वारा माननीय उच्च न्यायलय द्वारा संबंधित याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि वे तहसीलदार न्यायालय से बेदखली आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करके अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में नई अपील प्रस्तुत करें तथा इस अपील की सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हनुमना द्वारा की जाय।

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में संबंधित व्यक्तियों द्वारा नई अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही समयावधि में की जा रही है अतिक्रमण के इन प्रकरणों से संबंधित मामलों में नरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा डब्लयू पी पीआईएल माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई जिसमें उन्होनें म.प्र. शासन द्वारा प्रमुख सचिव गृह पुलिस महानिरीक्षक रीवा कलेक्टर मऊगंज पुलिस अधीक्षक मऊगंज एसडीओ हनुमना तहसीलदार हनुमना थाना प्रभारी शाहपुर एवं प्रदीप पटेल वर्तमान विधायक मऊगंज को प्रतिवादी बनाया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम देवरा में रहने वाले लोग कई पीढयों से निवासरत है वर्ष 1979-1980 तहसीलदार द्वारा कुछ परिवारों को पट्टा भी दिया गया है तहसीलदार द्वारा उक्त लोगों को अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के नोटिस जारी किये गये है जो विधि अनुकूल नहीं है ।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय न्यायाधीश विवेक जैन की खण्ड पीठ के द्वारा उक्त् डब्लयू पी पीआईएल की सुनवाई की गई तथा शासन को नोटिस जारी करते हुए 02 सप्ताह का समय उत्तर देने हेतु दिया गया है तब तक के लिये उभय पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं

शिवराज सरकार का पट्टा प्रदीप पटेल का अतिक्रमण मुक्त

कई सवालों के साथ ग्राम देवरा का मामला है जब शिवराज सरकार ने पट्टे दिए तो विधायक प्रदीप पटेल अतिक्रमण मुक्त के नाम पर कैसी सरकार जमीन के मामले पर हाई कोर्ट का सवाल यथा स्थिति के निर्देश दिए गए हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए जिसमें रीवा जिले की मऊगंज तहसील के ग्राम देवरा की जमीन से एक समुदाय विशेष के लोगों को हटाए जाने को चुनौती दी गई है ।

मामले में दावा किया गया कि विवादित जमीन के पट्टे शिवराज सरकार ने आवंटित किए थे लेकिन अब वर्तमान भाजपा विधायक प्रदीप पटेल उन्हें हटवा रहे हैं चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैतवा जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मामले पर राज्य सरकार विधायक प्रदीप पटेल व अन्य को नोटिस जारी कर विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं उक्त विवादित जमीन पर कई वर्षों से कई समुदाय के साथ कई परिवार रह रहे हैं इन जमीनों के पट्टे शिवराज सरकार ने वर्ष 2022-23 में जारी किए थे फिर यह भाजपा की कैसी सरकार

सभी का भरोसा न्यायालय पर

लगभग 20 दिन से ग्राम देवरा में जिस तरीके से दो समुदायों में मंदिर मस्जिद की राजनीति चर्चाओं पर है ठीक इसके विपरीत आम जनमानस और जिला मऊगंज प्रशासन की साहस और कानून व्यवस्था के साथ बिगड़ते माहौल को सुधारने में लगे हैं इसी तरीके से याचिका कर्ता और अन्य समुदाय के लोग अब न्यायालय पर भरोसा करके उम्मीद जताए हुए हैं षड्यंत्रकारी गतिविधियों के बीच अब सिर्फ न्यायालय ही न्याय की उम्मीद बन चुका है

इनका कहना है- 

ग्राम देवरा की विवादित जमीन के मामले में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश आया है जिसका जवाब प्रशासन को दो सप्ताह में देना है क्षेत्र के सभी समुदाय निवासी आपसी सौहार्द बनाएं सभी न्यायालय के आदेश का पालन करें

अजय श्रीवास्तव
कलेक्टर मऊगंज

देवरा जमीन के मामले में न्यायालय का स्थगन आदेश आया है सभी क्षेत्रवासी स्थानीय लोग कानून व्यवस्था का पालन करें किसी अफवाह में ना आए दोनों समुदाय न्यायालय के आदेश का पालन करें

रसना ठाकुर
पुलिस अधीक्षक मऊगंज

शासन द्वारा कई समुदायों को पूर्व में पट्टा दिया गया था किंतु अब उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है न्यायालय में मेरे द्वारा याचिका लगाई गई है जिस पर स्थगन मिला है न्याय पर पूरा भरोसा है

नरेंद्र सिंह
याचिकाकर्ता हनुमना

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