October 23, 2026 8:38 am

पंजाब

कार को पीछे से टक्कर मारना हमेशा गलती नहीं, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज की

  चंडीगढ़. सड़क हादसे में आगे चल रहे वाहन से पीछे से टक्कर होने मात्र के आधार पर पीछे चल रहे वाहन के चालक को लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट करते हुए बीमा कंपनी की तीनों अपीलें खारिज कर दी हैं। अदालत ने

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