Mauganj News:

मऊगंज। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने होली के अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 मार्च 2025 (शुक्रवार) को संपूर्ण मऊगंज जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत होली के दिन शराब का क्रय-विक्रय, भंडारण और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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