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बिना अनुमति फीस बढ़ाना पड़ा भारी, 30 दिन में लौटानी होगी अतिरिक्त वसूली
रीवा/पेट्रोल न्यूज़ ब्यूरो मनोज सिंह।
रीवा जिले के निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नियम विरुद्ध फीस वृद्धि करने पर बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल, खैरा (चोरहटा) पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है। स्कूल प्रबंधन ने सत्र 2025-26 के लिए बिना जिला स्तरीय समिति की अनुमति के फीस में 11% से 12.6% तक की बढ़ोतरी कर दी थी।
इस पूरे मामले की शिकायतों के बाद 4 सदस्यीय टीम ने जांच की थी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि कक्षा 1 से 12 तक के अलग-अलग वर्गों में निर्धारित सीमा से अधिक फीस वृद्धि की गई। इसके बाद डीईओ द्वारा रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी गई, जिस पर गंभीरता से कार्रवाई की गई।
कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को आदेशित किया है कि वे आगामी सत्र में पिछले वर्ष की फीस ही लागू रखें, साथ ही शुल्क संरचना हिंदी और अंग्रेज़ी में सूचना पटल और वेबसाइट पर सार्वजनिक करें।
स्कूल को 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करना होगा और 30 दिनों में जो भी अतिरिक्त राशि वसूली गई है, उसे अभिभावकों को वापस लौटाना होगा। साथ ही, किसी भी प्रकार का दान या अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह कार्रवाई निजी स्कूलों को सीधा संदेश देती है कि शिक्षा के नाम पर लूट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।









