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राज्यों से कहा गया: राष्ट्रगान और गीत के नियमों का पालन करें

केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान, जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा नियम पहले से ही उन अवसरों को निर्दिष्ट करते हैं जिन पर दोनों को गाया या बजाया जाना चाहिए।

नए निर्देशों के अनुसार, यदि दोनों एक ही कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो पहले वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसके बाद जन गण मन। जिन राज्यों में राज्य गीत भी है उन्हें निर्धारित आदेश का पालन करना होगा। इन निर्देशों को रेखांकित करने वाला एक पत्र 9 जुलाई को सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को भेजा गया था, और इसका विवरण शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया था।

सभी राज्यों को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों के मूल बोल, सही उच्चारण और प्रस्तुत करने के अनुमोदित तरीके का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी त्रुटि से बचने के लिए, आधिकारिक पाठ और दोनों का सही उच्चारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सरकार ने 28 जनवरी को भी ऐसा ही आदेश जारी किया था

सरकार ने इससे पहले 28 जनवरी को सभी राज्यों को इसी तरह के निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया कि सभी स्कूलों में स्कूल दिवस की शुरुआत में वंदे मातरम बजाया जाएगा.

आदेश में यह भी कहा गया है कि वंदे मातरम गाते समय सभी को खड़ा होना होगा। इसमें निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय गीत के सभी छह छंदों को गाया जाना चाहिए, जिसमें कुल 3 मिनट और 10 सेकंड का समय लगेगा। पहले, आमतौर पर केवल पहले दो छंद ही प्रस्तुत किये जाते थे।

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