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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली छात्र विरोध मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में विरोध मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने बुधवार को याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके पास कथित पुलिस बर्बरता के वीडियो भी हैं और अनुरोध किया कि यदि संभव हो तो मामले की सुनवाई गुरुवार को की जाए, क्योंकि छात्र अभी भी प्रभावित हैं।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि अदालत को इस स्तर पर वीडियो फुटेज देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, “हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है. हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है. हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते.”

जब वकील ने दोहराया कि छात्रों को पीटा गया था और वीडियो इसका सबूत हैं, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमारा समय बर्बाद न करें। हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते।”

याचिकाकर्ता की दलील- पुलिस ने छात्रों पर बर्बरता की

यह मामला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ के समक्ष उठाया गया.

वकील ने दलील दी कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर छात्रों के साथ बर्बरता की.

वकील ने यह भी कहा कि छात्रों द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं. वे NEET परीक्षा के उचित संचालन और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में सुधार जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने उन्हें टोकते हुए कहा, 'बहुत-बहुत धन्यवाद.'

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