एमपी कोचिंग अधिनियम: अपंजीकृत संस्थानों के लिए ₹25,000 जुर्माना

राजेश शर्मा| भोपाल5 मिनट पहले

मध्य प्रदेश सरकार निजी कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जल्द ही 'कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट' लागू करेगी। नए कानून में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए सख्त प्रावधान हैं. प्रत्येक संस्था का पंजीकरण अनिवार्य होगा।

कोई भी कोचिंग सेंटर छात्रों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेगा। उन्हें सुरक्षा और बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया करानी होंगी. उच्च शिक्षा विभाग ने कानून का मसौदा तैयार कर लिया है. इसे चर्चा एवं अनुमोदन हेतु अगले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। रिपोर्ट पढ़ें

कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी

इस कानून का मसौदा तैयार करने का जिम्मा उच्च शिक्षा विभाग को दिया गया है. विभाग के एससीएस अनुपम राजन के मुताबिक, कानून लागू होने के बाद कोचिंग संस्थान भी निजी स्कूलों, अस्पतालों और कॉलोनाइजर गतिविधियों की तरह नियामक ढांचे के तहत आ जाएंगे. इससे कोचिंग इंडस्ट्री की जवाबदेही बढ़ेगी. फीस और विज्ञापनों में पारदर्शिता आएगी.

छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को कानूनी संरक्षण मिलेगा। छात्रों के हितों की रक्षा, सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने और पारदर्शिता लाने के लिए इन संस्थानों को कानूनी ढांचे के तहत लाना आवश्यक हो गया है। राजन ने कहा कि नियम बनाने से पहले कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक की गई और सुझाव मांगे गए.

कोचिंग संस्थानों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और छात्रों को सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्सर छात्र जीवन की चुनौतियों और मानसिक समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

प्रस्तावित कानून के मुख्य प्रावधान

  • पंजीकरण अनिवार्य: हर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. पूर्व में संचालित संस्थानों को भी तय समय सीमा में पंजीयन कराना होगा।
  • शिक्षकों की योग्यता: शिक्षण ट्यूटर के पास न्यूनतम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। नैतिक अपराध के दोषी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
  • आयु सीमा: 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं होगा. छात्र को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • फीस और रिफंड: कोर्स के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी. यदि कोई छात्र पढ़ाई छोड़ देता है, तो शेष अवधि की फीस 'आनुपातिक' आधार पर 10 दिनों के भीतर वापस करनी होगी।
  • भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध: '100% चयन' या 'गारंटीकृत रैंक' जैसे दावों को अपराध माना जाएगा। सफल छात्रों की तस्वीरें या नाम उनकी लिखित सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं किए जा सकते।
  • मानसिक स्वास्थ्य: संस्थानों को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श की व्यवस्था करनी होगी. छात्रों को वैकल्पिक करियर के बारे में भी जानकारी देनी होगी.
  • कोचिंग का समय: बहुत सुबह या देर रात में कक्षाएं नहीं लगेंगी. प्रति दिन अधिकतम 5 घंटे की कोचिंग की सिफारिश की गई है।
  • वेबसाइट पर पारदर्शिता: संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम विवरण, शुल्क संरचना, रिफंड नीति और छात्रावास की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और केंद्र सरकार की गाइडलाइन इस कानून के पीछे न्यायपालिका की भी अहम भूमिका रही है. नवंबर 2023 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सीधे तौर पर कानून नहीं बना सकता और याचिकाकर्ता को सरकार से संपर्क करने की सलाह दी.

2024 में दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत और कोटा में छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के लिए 'समान मानक' (समान राष्ट्रीय मानक) होने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एक मॉडल फ्रेमवर्क जारी किया. इसके आधार पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने अप्रैल 2024 में सभी सरकारी और निजी कॉलेजों को केंद्रीय दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश जारी किए, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं दिखा. आख़िरकार सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 90 दिनों के भीतर नियम लागू करने का सख्त आदेश जारी किया.

26 अप्रैल 2024 को उच्च शिक्षा विभाग ने ही यह पत्र भेजा था.

26 अप्रैल 2024 को उच्च शिक्षा विभाग ने ही यह पत्र भेजा था.

हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने नियम नहीं बनाए तो उपभोक्ता जागरूकता मंच ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया है कि कोचिंग सेंटरों में 300-300 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. कोचिंग संस्थानों के निबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है. 95 फीसदी संस्थाएं बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं.

जिन संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं. महंगी फीस वसूलने वाले इन संस्थानों पर नियंत्रण जरूरी है। पढ़ाई के दबाव के कारण बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। इस याचिका पर अगली सुनवाई 19 जून को होगी.

दो साल में 900 से ज्यादा छात्रों ने की आत्महत्या

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026 में पेश किए गए आंकड़े इस कानून की जरूरत को बल देते हैं. कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि 13 दिसंबर 2023 से 20 जनवरी 2026 के बीच राज्य में 987 छात्रों ने आत्महत्या की.

एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या के मामले में एमपी देश में तीसरे नंबर पर है. परीक्षा में फेल होने के बाद आत्महत्या के मामलों में राज्य दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में 377 छात्रों ने आत्महत्या की है, जबकि एमपी में यह आंकड़ा 224 है। परीक्षा में फेल होने के बाद आत्महत्या करने वाले सबसे ज्यादा छात्र ग्वालियर में हैं।

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