भोपाल2 घंटे पहलेलेखकः बृजेन्द्र मिश्र

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की है, जो लगभग एक दशक में पहला बड़ा कदम है।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने कई अन्य विभागों के साथ मिलकर विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को 15 जुलाई तक डीपीसी की बैठकें पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि 31 जुलाई तक पदोन्नति आदेश जारी किए जा सकें.
जीएडी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को फ्लोर सुपरवाइजर और जमादार के पदों पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए डीपीसी की बैठक आयोजित कर प्रक्रिया शुरू कर दी है।
चार सदस्यीय प्रोन्नति समिति गठित
मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत जीएडी ने चार सदस्यीय विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया है।
अपर सचिव सुभाष द्विवेदी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अन्य सदस्यों में स्थापना प्रतिनिधि के रूप में उप सचिव शैलेन्द्र कुमार हनोतिया, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि के रूप में अवर सचिव सचिन्द्र राव और सदस्य सचिव के रूप में अवर सचिव मनोज श्रीवास्तव शामिल हैं।
आदेश जारी होने से पहले समिति कर्मचारियों की योग्यता की जांच करेगी और पदोन्नति के लिए नामों को मंजूरी देगी।
राज्य ने सभी विभागों को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिये हैं.
मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 पर चल रहे मुकदमे के बावजूद, विभागों को महाधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई कानूनी राय के आधार पर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है।
सरकार महाधिवक्ता की कानूनी राय पर भरोसा करती है
महाधिवक्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन द्वारा प्रस्तुत कानूनी राय के अनुसार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पदोन्नति नियम, 2025 पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है।
राय में कहा गया है कि जबकि राज्य ने पहले अदालत को आश्वासन दिया था कि कार्यवाही के दौरान पदोन्नति नहीं की जाएगी, आश्वासन को न तो किसी न्यायिक आदेश में शामिल किया गया था और न ही अदालत की कार्यवाही के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया था।
इसमें आगे कहा गया है कि चूंकि मामले की सुनवाई नए सिरे से होनी है, इसलिए सरकार को कानूनी तौर पर मौजूदा नियमों के तहत पदोन्नति के लिए आगे बढ़ने का अधिकार है।
सरकार का लक्ष्य 31 जुलाई तक आदेश जारी करने का है
सरकार ने विभागों को डीपीसी की बैठकें तय समयसीमा में पूरी कर प्रमोशन सूचियां तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
इसका उद्देश्य 31 जुलाई तक विभिन्न विभागों में पदोन्नति आदेश जारी करना है।
कर्मचारी संगठन ने इस कदम का विरोध किया
सामान्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (स्पीक) ने पदोन्नति फिर से शुरू करने के सरकार के फैसले का विरोध किया है।
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. केएस तोमर ने सवाल उठाया कि अगर कानूनी रोक नहीं थी तो 2016 से 2025 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि संगठन उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार के कदम का विरोध करेगा और पदोन्नति प्रक्रिया पर तब तक रोक लगाने की मांग करेगा जब तक कि अदालत पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला नहीं सुना देती।
प्रमोशन विवाद पर हाईकोर्ट सात जुलाई को सुनवाई करेगा
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 7 जुलाई को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करने वाला है।
कर्मचारी संगठन ने कहा है कि वह अदालत में पहले दिए गए वादे के बावजूद पदोन्नति जारी रखने के सरकार के फैसले को चुनौती देगा।
विधानसभा सचिवालय ने जारी किये पदोन्नति आदेश
इस बीच, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने पूर्व अनुमोदित सूची के आधार पर 12 अधिकारियों के लिए पदोन्नति आदेश जारी किए हैं।
पदोन्नति में अनुभाग अधिकारी, कार्यवाही संपादक, प्रोटोकॉल अधिकारी, पुस्तकालय निदेशक, अनुसंधान और संदर्भ, चयन ग्रेड रिपोर्टर, प्रशासनिक अधिकारी, सूचना अधिकारी और कर्मचारी अधिकारी के पदों पर नियुक्तियां शामिल हैं।




