कुल्हाड़ी से काटकर बाजीगर की हत्या करने के मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद

विशेष न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट  कुल्हाड़ी काटकर बाजीगर की हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने हत्यारोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

सहायक अभियोजन अधिकारी एस के यादव ने बताया कि बीती 29 अगस्त 2015 को तीरमऊ गांव के निवासी ननका रैदास पुत्र पतीवा ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में ननका ने बताया था कि उसका बेटा नानभइया रैदास ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों में बाजीगर का काम करता था। बीती 28 अगस्त 2015 की रात वह गांव में होने वाले बरहौं संस्कार में बीन बजाने गया था। अर्द्धरात्रि को कार्यक्रम से लौटने के बाद उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस मामले में राजापुर थाने के मिर्जा हकीमपुर गांव के निवासी रामहित यादव और उसकी पत्नी तुलसा देवी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने खुलासा किया था कि तुलसा देवी ने रात्रि में फोन करके नानभइया रैदास को गांव के प्राथमिक विद्यालय में बुलाया। यहां पहले से घात लगाए बैठे रामहित ने नान भइया की गर्दन में कुल्हाड़ी से कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज राममणि पाठक ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति-पत्नी रामहित व तुलसा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।

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