प्रत्येक आरोपी को एक लाख रुपये का अर्थदण्ड
विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने सुनाया निर्णय
चित्रकूट ब्यूरो: गांजे की 17 बोरियों के साथ सात साल पहले लखनऊ से आई एनसीबी टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन तस्करांे को विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने 12-12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों तस्कारों को एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा व एनसीबी के अधिवक्ता प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि बीती 21 जनवरी 2018 को लखनऊ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आसूचना अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार एनसीबी टीम को सूचना मिली थी कि सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाने के तुर्की गांव के निवासी नृपेन्द्र सिंह और अमर पाटन थाने के लालपुर गांव के निवासी संदीप पटेल अपनी गाड़ियों के साथ गांजे की एक बड़ी खेप की लेन-देन के लिए राजापुर थाने के सुरवल गांव पहुंचने वाले है। जहां पहाड़ी थाने के लोहदा गांव का निवासी अनुराग सिंह अपनी गाड़ी से नृपेन्द्र सिंह और संदीप पटेल को गांजा आपूर्ति करेगा। जिसके बाद एनसीबी टीम ने सुरवल गांव में तीनों आरोपियों और उनकी तीनों गाड़ियों को पकड़ लिया। जिसमें तलाशी के दौरान गांजे की 17 बोरियां बरामद हुई। जिनमें लगभग 580 किलो नाजायज गांजा पाया गया। जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर तीनों गांजा तस्करों नृपेन्द्र सिंह, संदीप पटेल व अनुराग सिंह को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।