January 10, 2025 3:57 am

BREAKING NEWS

Mauganj:पत्रकारों के धरने के सामने मऊगंज में अधिकारियों की फौज जुटी, ज्ञापन लेकर आंदोलन समाप्त करने की अपील चित्रकूट 17 बोरी गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए तीन गांजा तस्करों को 12 वर्ष की कैद सतगुरु नेत्र चिकित्सालय पर 250 ऑप्टोमेट्रिक नेत्र सहायक रिफ्रेशर प्रशिक्षण का डी एम चित्रकूट ने किया शुभारंभ पड़ोसी की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर पिता को पांच पुत्रों समेत 10-10 वर्ष की कैद पति-की हत्या में शामिल आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को चित्रकूट पुलिस ने गिरफ्तार किया पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा आगामी महाकुंभ के दृष्टिगत अंतरराष्ट्रीय देवांगन बैरियर थाना कोतवाली कर्वी में संदीग्ध व्यक्तियों की वाहन की चेकिंग की गई

चित्रकूट 17 बोरी गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए तीन गांजा तस्करों को 12 वर्ष की कैद

प्रत्येक आरोपी को एक लाख रुपये का अर्थदण्ड

विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट ब्यूरो: गांजे की 17 बोरियों के साथ सात साल पहले लखनऊ से आई एनसीबी टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन तस्करांे को विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने 12-12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों तस्कारों को एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा व एनसीबी के अधिवक्ता प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि बीती 21 जनवरी 2018 को लखनऊ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आसूचना अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार एनसीबी टीम को सूचना मिली थी कि सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाने के तुर्की गांव के निवासी नृपेन्द्र सिंह और अमर पाटन थाने के लालपुर गांव के निवासी संदीप पटेल अपनी गाड़ियों के साथ गांजे की एक बड़ी खेप की लेन-देन के लिए राजापुर थाने के सुरवल गांव पहुंचने वाले है। जहां पहाड़ी थाने के लोहदा गांव का निवासी अनुराग सिंह अपनी गाड़ी से नृपेन्द्र सिंह और संदीप पटेल को गांजा आपूर्ति करेगा। जिसके बाद एनसीबी टीम ने सुरवल गांव में तीनों आरोपियों और उनकी तीनों गाड़ियों को पकड़ लिया। जिसमें तलाशी के दौरान गांजे की 17 बोरियां बरामद हुई। जिनमें लगभग 580 किलो नाजायज गांजा पाया गया। जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर तीनों गांजा तस्करों नृपेन्द्र सिंह, संदीप पटेल व अनुराग सिंह को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Opinion

Will Donald Trump's re-election as US President be beneficial for India?
error: Content is protected !!