विशेष न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय
चित्रकूट भाजी तोड़ने गई युवती के साथ छेड़खानी करने और विरोध करने पर युवती को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज राममणि पाठक ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13,000 रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी एस के यादव ने बताया कि बीती 16 दिसम्बर 2014 को कर्वी कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस दी गई तहरीर में वादी ने बताया था कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री 16 दिसम्बर 2014 को घर से खेतों की ओर गई थी। दिन ढ़लने के बाद खेतों से लौटते समय एक स्थान से वह चने की भाजी तोड़ने लगी। इस दौरान सीतापुर चैकी क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर भट्ट गांव का निवासी अर्जुन यादव मौके पर पहुंच गया और उसने भाजी वाले खेत को अपना बताते हुए युवती के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। साथ ही हाथ पकड़कर छेड़खानी करते हुए घसीटकर ले गया। युवती द्वारा विरोध किए जाने पर अर्जुन ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। युवती की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या किए जाने की खबर मिलने पर पूरे इलाके में हड़कम्प मच गया था और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समेत मौके पर पहुंचे। साथ ही आरोपी को घटना के दूसरे दिन ही 17 दिसम्बर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज राममणि पाठक ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अर्जुन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
