April 11, 2025 5:22 pm

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तालाब में अवैध कब्जे का विरोध करने पर ताऊ-भतीजे की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा


चित्रकूट तालाब से अवैध कब्जा हटवाने को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस नेता समेत उसके भतीजे को गोली मारकार मौत के घाट उतार देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने हत्यारोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि बीती 30 दिसम्बर 2020 को पहाड़ी थाने के प्रसिद्धपुर गांव के निवासी आकाश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में आकाश ने बताया था कि बीती 29 दिसम्बर 2020 को उनके गांव में उत्तर प्रदेश शासन के सचिव के आने की सूचना थी। इस पर गांव में सरकारी कर्मचारी जूनियर हाईस्कूल में दोपहर के समय एकत्रित हुए थे। इस दौरान उसके पिता के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह ने वहां मौजूद कर्मचारियों से कहा कि गांव के तालाब में कमलेश रैकवार ने कब्जा कर रखा है। तालाब से अवैध कब्जा हटाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर कमलेश रैकवार व उसके दादा अशोक कुमार सिंह के मध्य विवाद हो गया था। इसके चलते उसी दिन रात लगभग साढ़े आठ बजे उसके भाई शुभम सिंह और दादा अशोक सिंह के खाना खाकर घर से आते समय रास्ते में कमलेश रैकवार ने अपने दरवाजे पर गाली-गलौज किया। विरोध करने पर कमलेश रैकवार ने अपनी लाइसेंसी राइफल से शुभम को गोली मार दी। बचाने का प्रयास करने पर उसके दादा अशोक कुमार सिंह को भी गोली मार दी। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के पीछे वह अपनी मां रामलली के साथ आ रहा था। उन लोगों ने कमलेश रैकवार को पकड़ने का प्रयास किया तो कमलेश के बेटे राहुल रैकवार ने उन पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हत्यारोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मृतक अशोक कुमार सिंह कौंग्रेस पार्टी नेता थे और वह कांग्रेस के पहाड़ी ब्लाक अध्यक्ष समेत पदों पर रह चुके थे। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पिता कमलेश को 11,000 रुपये और पुत्र राहुल रैकवार को 10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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