पुणे पोर्श दुर्घटना: पिता ने वायरल वीडियो पर जमानत रद्द करने की मांग की

पोर्श कार दुर्घटना में जबलपुर निवासी अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई। - भास्कर इंग्लिश

पोर्श कार दुर्घटना में जबलपुर निवासी अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई।

कुख्यात पुणे पोर्श मामले में मृत पीड़ितों में से एक अश्विनी के पिता सुरेश कुमार कोष्टा ने विशाल अग्रवाल की जमानत रद्द करने के लिए पुणे की अदालत में एक आवेदन दायर किया है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी के पिता हैं।

कोष्टा ने कहा कि उनकी बेटी की दूसरी बरसी के बाद आरोपियों ने अपने परिवार के साथ मौज-मस्ती करते हुए एक पार्टी का वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह वीडियो जानबूझकर “उनके घावों पर नमक छिड़कने” के लिए फैलाया गया था। कोष्टा ने कोर्ट से उनकी भावनाओं को समझने और अग्रवाल की जमानत रद्द करने की अपील की है.

कोष्टा ने बताया कि उनकी बेटी पुणे में कार्यरत एक युवा इंजीनियर थी। पुणे में शराब के नशे में कार चला रहे एक नाबालिग ने उनकी बेटी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी बेटी और साथी इंजीनियर अनीस अवधिया की मौत हो गई। इस मामले में नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया था और 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.

कोष्टा ने दावा किया कि आरोपी को थाने में वीवीआईपी सुविधाएं दी गईं और बाद में रिपोर्ट में बदलाव करने का प्रयास किया गया।

जश्न के वीडियो पर अश्विनी के पिता ने नाराजगी जताई है.

जश्न के वीडियो पर अश्विनी के पिता ने नाराजगी जताई है.

आरोपी के जश्न का वीडियो वायरल

कोष्टा ने कहा कि जब उनका परिवार अपनी बेटी की दूसरी बरसी पर गहरे दुख में था, तब जमानत पर रिहा हुए विशाल अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

वीडियो में वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ डांस और पार्टी करते नजर आ रहे हैं. कोष्टा ने कहा, “यह हमारे घावों को फिर से भरने और हमारे परिवार को और अधिक चोट पहुंचाने के लिए किया गया था। बाद में उनकी (विशाल) ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया कि वीडियो पुराना था, लेकिन अगर वीडियो पुराना था, तो इस गंभीर घटना के बाद ही इसे सोशल मीडिया पर वायरल क्यों किया गया?”

पुणे पुलिस ने आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. इस अर्जी पर मंगलवार को पुणे की एक अदालत में प्रारंभिक सुनवाई भी हुई. पुलिस ने अदालत से कहा, “हम अदालत से आग्रह करते हैं कि वह पीड़ित परिवार की भावनाओं को समझे और आरोपी के इस कृत्य (पार्टी वीडियो) को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत रद्द कर दे।”

नशे में धुत नाबालिग 200 किमी/घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था. उसने बाइक पर यात्रा कर रहे एक युवक और एक महिला, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को टक्कर मार दी थी।

नशे में धुत नाबालिग 200 किमी/घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था. उसने बाइक पर यात्रा कर रहे एक युवक और एक महिला, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को टक्कर मार दी थी।

हादसे के वक्त नाबालिग नशे में था

यह दुर्घटना 19 मई 2024 को पुणे में हुई थी। नशे में धुत एक नाबालिग युवक लग्जरी पॉर्श कार चला रहा था, जिसने दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचल दिया. इस हादसे में जबलपुर निवासी अश्विनी कोष्टा और उमरिया निवासी अनीश अवधिया की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद देशभर में आक्रोश देखा गया.

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