रायपुर, 30 अक्टूबर 2026
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के आगामी आम/उप निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के पुनरीक्षण/अद्यतनीकरण अभियान के तहत आम नागरिकों एवं पात्र मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा में वृद्धि की गई है।
निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण के लिए एक शुद्ध और त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण एवं अद्यतीकरण का कार्य व्यापक स्तर पर संबंधित जिलों में चलाया जा रहा है। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के वार्डवार प्रारंभिक प्रकाशन की तिथि 23 अक्टूबर तथा दावे / आपत्तियां प्राप्ति के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक समय निर्धारित किया गया था। जिला कलेक्टरों द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलों में अर्नव चक्रवात तूफान के प्रभाव एवं सतत बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा है, इसलिए दावा/आपत्ति प्राप्ति हेतु समय-सीमा में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों के अनुरोध को तथा नागरिकों/पात्र मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की समय सीमा आगे बढ़ाते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।
नये संशोधन अनुसार अब दावे/आपत्तियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 03 नवंबर 2026 तक तथा दावे/आपत्तियों के निपटारे की तिथि 03 नवम्बर 2026 से बढ़ाकर 06 नवम्बर 2026 नियत की गई है। निर्वाचक नामावली से संबंधित शेष आगामी कार्यक्रम यथावत रखा गया है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन जिलों में 30 नवम्बर 2026 को किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के द्वारा बताया गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। उन सभी स्थानों में जहां दिसम्बर 2026 में आम/उप निर्वाचन कराया जाना है वहां के मतदाता इस अभियान में शामिल हो सकते है।
निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत किये गये स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य हेतु मतदाताओं का सहयोग करें। आयोग द्वारा सभी से अपील की गई है कि दावा/आपत्ति की समय-सीमा में की गई वृद्धि का लाभ उठाकर सभी पात्र नागरिक एवं युवा समय रहते अपना पंजीकरण और आवश्यक सुधार अवश्य कराएं।









