सुप्रीम कोर्ट भोजशाला नमाज याचिका

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें धार में भोजशाला-कमल मौला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया गया था।

हालांकि शीर्ष अदालत ने फिलहाल भोजशाला परिसर में नमाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया है.

इसके बजाय, अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को भोजशाला परिसर के निकट एक वैकल्पिक खुली जगह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जहां मुसलमान दोपहर 1 से 3 बजे के बीच शुक्रवार की नमाज अदा कर सकें।

शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भोजशाला परिसर में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करेगा।

'बेहद संवेदनशील मामला': सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि यह विवाद “बेहद संवेदनशील” है।

पीठ ने संकेत दिया कि वह शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए अंतिम सुनवाई एक ही दिन में समाप्त करने का प्रयास करेगी। सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाएंगे और अदालत ने स्पष्ट किया कि वह कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगी जो मौजूदा स्थिति को बिगाड़ सकता है या तनाव पैदा कर सकता है।

मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले ने स्थल पर लंबे समय से चली आ रही धार्मिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है।

उन्होंने अदालत को बताया कि, वर्षों से, मुसलमान शुक्रवार को नमाज अदा करते रहे हैं, जबकि हिंदुओं को मंगलवार को पूजा करने की अनुमति है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय को परिसर में प्रवेश करने और नमाज अदा करने से रोक दिया गया है.

अहमदी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निष्कर्षों और उसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट से निकले निष्कर्षों पर भी सवाल उठाया।

भोजशाला मंदिर

भोजशाला मंदिर

पूजा स्थल अधिनियम का संदर्भ

मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की भावना और प्रावधानों के विपरीत था।

उन्होंने कहा कि इस स्थल पर दशकों से शुक्रवार की नमाज अदा की जाती रही है और कई सरकारी रिकॉर्ड इस प्रथा का समर्थन करते हैं। इसलिए, लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव करना, उन्होंने तर्क दिया, कानून के अनुरूप नहीं था।

केंद्र का कहना है कि स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है

केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला है।

उन्होंने कहा कि फैसले के बाद कानून-व्यवस्था संबंधी कोई समस्या पैदा नहीं हुई और प्रशासन ने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा है।

हाई कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?

15 मई, 2026 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भोजशाला-कमल मौला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है। कोर्ट ने परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी और हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया.

यह फैसला एएसआई की सर्वेक्षण रिपोर्ट और अदालत के समक्ष रखे गए अन्य सबूतों पर आधारित था।

अंतिम कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची

हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

शीर्ष अदालत अब अपना फैसला सुनाने से पहले सभी पक्षों की दलीलों, एएसआई रिपोर्ट, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और प्रासंगिक कानूनी मुद्दों की जांच करेगी। पीठ ने संकेत दिया कि अगले दो से तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत सुनवाई हो सकती है.

पूरे देश में इस नतीजे पर कड़ी नजर है, क्योंकि इसका असर न केवल भोजशाला विवाद पर बल्कि धार्मिक स्थलों से जुड़े अन्य मामलों पर भी पड़ सकता है।

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