September 30, 2026 10:39 pm

3 अक्टूबर के बाद भी वोटर लिस्ट में जुड़ सकेगा नाम, जानिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराएं नहीं, 3 अक्टूबर के बाद भी जुड़ेगा नाम – अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखंड में SIR के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया है। 28 सितंबर तक मिले सभी दावे-आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है और 3 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इस बीच अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने साफ किया है कि अंतिम लिस्ट में भी अगर किसी का नाम नहीं है, तो उसके लिए अभी भी रास्ते खुले हैं। अट्ठाइस तारीख तक जितने भी दावे और आपत्ति प्राप्त हुए थे उसका निस्तारण करने की कार्यवाही समस्त तैयारियों द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। इसके पश्चात अब तीन अक्टूबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

वहीं जिन लोगों का नाम अंतिम सूची में भी नहीं होगा, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने तीन फॉर्म की व्यवस्था जारी रखी है।

विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जिनका नाम निर्वाचक अंतिम सूची में अगर नहीं पाया जाता है तो अपने नाम शामिल करने के लिए वो फॉर्म 6 भरकर अपने को उपलब्ध करा सकते हैं या तो ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों के नाम को आप विलोपन करना चाहते हैं उसका फॉर्म 7 भरकर डिलीट करने की कार्यवाही कर सकते हैं और किसी भी त्रुटि को सुधार करने के लिए फॉर्म 8 भरने के लिए भी अभी विंडो अवेलेबल है।”

यानी साफ है, 3 अक्टूबर के बाद भी अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म-6 भर सकते हैं। नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम, उम्र, पते में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। अंतिम सूची सभी जिला निर्वाचन कार्यालयों और BLO के पास उपलब्ध रहेगी।

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