
अपनी तीसरी शादी के बाद, अभिनेता आमिर खान सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं, कुछ उपयोगकर्ताओं ने उन्हें “लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर” कहा है। आलोचना का जवाब देते हुए अभिनेता ने आरोपों को खारिज कर दिया.
रेडिफ़ के साथ एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा, “मेरी किसी भी पत्नी ने अपना धर्म नहीं बदला। मेरी तीनों शादियां सिविल मैरिज थीं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी तीसरी पत्नी गौरी ईसाई हैं, हिंदू नहीं।
अपने परिवार के भीतर विविधता पर प्रकाश डालते हुए, आमिर ने कहा कि उनकी बेटी इरा की शादी एक हिंदू से हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी दोनों बहनें निकहत खान और फरहत खान ने भी हिंदू पुरुषों से शादी की है, जबकि उनके चचेरे भाई मंसूर ने एक ईसाई से शादी की है।

आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट के पिता तमिल-ब्रिटिश मूल के हैं और उनकी मां पंजाबी-आयरिश मूल की हैं।
आमिर ने 5 जुलाई को तीसरी शादी की
आमिर खान ने 5 जुलाई को मुंबई के बांद्रा में अपने पाली हिल निवास पर एक अंतरंग समारोह में अपनी साथी गौरी स्प्रैट से शादी की। शादी में केवल करीबी परिवार के सदस्य और कुछ दोस्त ही शामिल हुए थे। इस जोड़े ने आमिर के घर पर आधिकारिक पंजीकरण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके विशेष विवाह अधिनियम के तहत कोर्ट मैरिज के माध्यम से अपने मिलन को औपचारिक रूप दिया।
आमिर की शादी की तस्वीरें

आमिर ने घर पर गौरी से रजिस्टर्ड मैरिज की थी।

आमिर ने गौरी के बेटे को प्यार से चूमा।

इस खुशी के मौके पर आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने भी डांस किया और एक दूसरे को गले लगाया.
नेताओं ने इसे 'लव जिहाद' कहा; विरोध प्रदर्शन हुआ, मुफ्ती ने शादी पर सवाल उठाए
आमिर खान की तीसरी शादी पर कई हलकों से राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं आईं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सवाल किया कि क्या अभिनेता “लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर” बन रहे हैं। महाराष्ट्र के एक अन्य मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि आमिर की शादी उनकी निजी पसंद थी, लेकिन ऐसी घटनाओं से समाज में गलत संदेश जा सकता है।
बजरंग दल सहित कई समूहों ने अभिनेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके पुतले जलाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आमिर जानबूझकर दूसरे धर्म की महिलाओं से शादी करते हैं।
इस बीच, उत्तर प्रदेश में शादी को लेकर कथित तौर पर फतवा जारी किया गया। अलीगढ़ के शाही प्रमुख मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने कहा कि, इस्लामी कानून की उनकी व्याख्या के तहत, एक मुस्लिम पुरुष को गैर-मुस्लिम महिला से तब तक शादी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह इस्लाम स्वीकार न कर ले। उन्होंने दावा किया कि ऐसी शादी शरिया के तहत वैध नहीं है और इसे धार्मिक रूप से अस्वीकार्य बताया।
कौन हैं गौरी स्प्रैट?
आमिर खान ने 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी स्प्रैट के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया। गौरी एक सैलून उद्यमी और फैशन पेशेवर हैं। आमिर की तरह वह भी पहले शादीशुदा थीं और उनका सात साल का एक बच्चा भी है।
दोनों एक-दूसरे को करीब 25 साल से जानते हैं। उनका रिश्ता धीरे-धीरे रोमांटिक होने से पहले उन्होंने करीबी दोस्त के रूप में शुरुआत की।
आमिर की पहली शादी 2002 में खत्म हो गई थी
आमिर ने प्रेम संबंध के बाद 1986 में रीना दत्ता से शादी कर ली। यह जोड़ा लगभग 16 वर्षों तक एक साथ था और उनके दो बच्चे हैं, जुनैद खान और इरा खान। 2002 में उनका तलाक हो गया।

आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता।
किरण राव से दूसरी शादी, फिर तलाक
रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान की जिंदगी में डायरेक्टर किरण राव की एंट्री हुई। दोनों ने 2005 में शादी कर ली। उनका एक बेटा आजाद है, जिसका जन्म आईवीएफ के जरिए हुआ था। आमिर और किरण ने शादी के 16 साल बाद जुलाई 2021 में अलग होने की घोषणा की।

आमिर की दूसरी पत्नी निर्देशक किरण राव और बेटा आज़ाद हैं।
तीसरी शादी के बारे में भारतीय कानून क्या कहता है?
भारतीय कानून के तहत तीसरी बार शादी करना गैरकानूनी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या व्यक्ति की पिछली शादी दूसरी शादी करने से पहले कानूनी रूप से समाप्त हो गई थी।
यदि पहली और दूसरी शादी कानूनी तलाक के माध्यम से समाप्त हो गई या पति या पत्नी की मृत्यु हो गई, तो तीसरी शादी कानूनी रूप से वैध है। हालाँकि, मौजूदा विवाह को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना दोबारा शादी करना द्विविवाह है, जो एक दंडनीय अपराध है।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 82 के तहत, द्विविवाह पर सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है, और दूसरी शादी को अमान्य माना जा सकता है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति को एक साथ चार पत्नियां रखने की इजाजत है। हालाँकि, यदि विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो यह छूट लागू नहीं होती है, जहाँ धर्म की परवाह किए बिना एक विवाह अनिवार्य है।
आमिर खान के मामले में, उन्होंने 2002 में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता और 2021 में अपनी दूसरी पत्नी किरण राव को कानूनी रूप से तलाक दे दिया। चूंकि दोनों विवाह कानूनी रूप से भंग हो चुके थे, इसलिए गौरी स्प्रैट से उनकी शादी कानूनी रूप से वैध है।





