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इंदौर गैस पाइपलाइन विस्फोट: भाजपा पार्षद के खिलाफ एफआईआर; पीड़ितों को राहत मिले

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को इंदौर के विजय नगर में 23 जून को हुए गैस पाइपलाइन विस्फोट से जुड़े मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान एसीपी पराग सैनी ने अदालत को बताया कि वार्ड 31 के भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिन्हें मामले में आरोपी बनाया गया है।

अदालत ने यह भी सुना कि कई घायल पीड़ितों को अभी भी उनके इलाज के लिए प्रतिपूर्ति नहीं मिली है, जो अभी भी जारी है। पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कहा कि वे वर्तमान में अस्पताल का खर्च खुद ही उठा रहे हैं।

राज्य सरकार ने कहा कि इलाज पूरा होने के बाद भुगतान जारी किया जाता है, लेकिन अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इलाज की लागत जल्द से जल्द जारी की जाए। इंदौर नगर निगम की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि नगर निगम द्वारा बोरिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है।

दोष सिद्ध होने पर छह माह की सजा हो सकती है

विजय नगर थाना टीआई चंद्रकांत पटेल ने बताया कि पुलिस ने पार्षद बालमुकुंद सोनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। (बीएनएस) (लापरवाही दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालती है) और धारा 125(बी) (लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को साधारण चोट लगना). दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. 5,000 या दोनों.

नगर निगम की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है

सुनवाई के दौरान कहा गया कि नगर निगम की रिपोर्ट अब तक पुलिस को नहीं मिली है. एसीपी ने बताया कि अभी तक उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने समन्वय की बात कही.

मामले में आरोप पत्र के बारे में पुलिस ने बताया कि कंटेंट क्रिएटर गिरी राजकुमारी उर्फ ​​जिनी झाला फिलहाल अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उसका बयान अभी लिया जाना बाकी है.

सुनवाई के दौरान जले पीड़ितों की ओर से वकीलों ने कहा कि उन्हें अभी तक इलाज की राशि नहीं मिली है. उन्होंने यह भी बताया कि इलाज अभी भी जारी है. इस पर कोर्ट ने सरकार को झुलसे पीड़ितों के इलाज का भुगतान वापस करने का निर्देश दिया।

सरकार की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में इलाज के बाद राशि जारी की जाती है. इस पर पीड़ितों ने जवाब दिया कि अस्पताल को फिलहाल इलाज की रकम की जरूरत है, जो उन्हें खर्च करना पड़ रहा है. कोर्ट ने सरकार को जल्द राशि जारी करने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान कहा गया कि नगर निगम की रिपोर्ट अब तक पुलिस को नहीं मिली है. एसीपी ने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है. इस पर कोर्ट ने समन्वय की जरूरत पर जोर दिया.

मामले में आरोप पत्र के बारे में पुलिस ने बताया कि कंटेंट क्रिएटर गिरी राजकुमारी उर्फ ​​जिनी झाला फिलहाल अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उसका बयान अभी लिया जाना बाकी है. अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी.

इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी कोर्ट में पेश हुए थे और केस डायरी पेश की थी. केस डायरी की समीक्षा के बाद कोर्ट ने जांच की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठाते हुए असंतोष व्यक्त किया.

कोर्ट ने कहा कि अगर जांच की स्थिति ऐसी है तो इस केस को दूसरी एजेंसी को सौंपने पर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित एसीपी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया था.

मंगलवार की सुनवाई में एसीपी पराग सैनी कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने वार्ड पार्षद बालमुकुंद सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

देखिए हादसे की तस्वीरें

बोरिंग मशीन के हैंडओवर पर भी कोर्ट सख्त

पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में यह बात भी आयी थी कि जिला न्यायालय द्वारा दुर्घटना से संबंधित बोरिंग मशीन एवं वाहन को वाहन मालिक को सौंपने का आदेश पारित किया गया था.

कोर्ट ने इस तथ्य को लेकर पुलिस जांच पर भी सवाल उठाए और जांच अधिकारी से जवाब मांगा कि जांच लंबित रहने के दौरान इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई.

अदालत ने संकेत दिया कि मामले की जांच में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखी और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता अपर्याप्त थी। जांच प्रक्रिया और उसकी गति पर भी सवाल उठे.

पीड़ितों के लिए अंतरिम मुआवज़े पर मांगी गई सरकार की नीति

सुनवाई के दौरान हादसे में झुलसे पीड़ितों को अब तक राहत राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि ऐसे हादसों में पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा देने के संबंध में उसकी क्या नीति है.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक सरकार इस मामले पर अपना स्पष्ट रुख और नीति कोर्ट के सामने रखे. इस दौरान एसीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जांच की प्रगति की जानकारी देने और मुआवजा नीति पर सरकार की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया.

गैस पाइपलाइन फटने से कई लोग झुलसे

दरअसल, 23 ​​जून की दोपहर इंदौर के सुमन नगर जैन मंदिर के पास गैस पाइपलाइन फट गई थी. धमाके के साथ आग का बड़ा गुबार उठा और कुछ ही सेकंड में आसपास का पूरा इलाका इसकी चपेट में आ गया. हादसे में सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर गिरी राजकुमारी झाला समेत कई लोग झुलस गए.

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