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भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को अब सीधी भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन कर इस प्रक्रिया को लागू करना शुरू कर दिया है।

भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव
मध्य प्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं सेवा भर्ती नियम 1988 के तहत अब ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 20% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
कानूनी अड़चनों के बाद मिला रास्ता
2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था, लेकिन कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होने के कारण इस पर रोक लग गई थी। बीच में “83:13 फॉर्मूला” लागू कर कुछ भर्तियों में आंशिक रूप से नियुक्तियां हुईं, लेकिन इस पर भी 2023 में हाई कोर्ट से रोक लग गई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, जिससे अब इसे लागू करने में कोई बाधा नहीं बची है।
सरकार का रुख साफ, जल्द लागू होगा नियम
मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही इस आरक्षण नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। आरक्षण समर्थक लोकेंद्र गुर्जर ने भी सरकार से तुरंत इसे लागू करने की मांग की है।
महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ
नई व्यवस्था के तहत आरक्षित वर्गों में महिलाओं को 35% पद आरक्षित होंगे। वहीं, एससी-एसटी आरक्षण की पुरानी व्यवस्था भी जारी रहेगी।