MP-अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर प्रशासन का शिकंजा
मऊगंज।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर मऊगंज जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर मऊगंज पी.के. पाण्डेय ने अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले 10 दुकानदारों पर जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में सामने आई अनियमितताएं
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दुकानों और होटलों में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए, जहाँ कई नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे।
जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों को अमानक पाए जाने के बाद संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई की गई।
जुर्माना सात दिन में जमा करने के निर्देश
अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि
👉 जुर्माने की राशि सात दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा,
👉 निर्धारित समय सीमा में राशि जमा न करने पर राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
इन दुकानदारों पर लगाया गया जुर्माना
जारी आदेश के अनुसार निम्न दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है—
- पंकज गुप्ता, संचालक पंकज ढाबा, हनुमना – ₹10,000
- राजकिशोर पटेल, संचालक राजू होटल, नईगढ़ी – ₹20,000
- बृजेश यादव, संचालक यादव डेयरी, बस स्टैंड मऊगंज – ₹11,000
- राजेश कुमार गुप्ता, संचालक राजेश किराना स्टोर, खटखरी – ₹10,000
- सत्यनारायण गुप्ता, संचालक ओम इंटरप्राइजेज, बरहटा – ₹11,000
- अनिल कुमार गुप्ता, संचालक रामगोपाल मिष्ठान भंडार, देवतालाब – ₹10,000
- धर्मेन्द्र कुमार साहू, संचालक साहू होटल, बिझौली गहरवान – ₹5,000
- शेषमणि गुप्ता, संचालक बबलू मिष्ठान भंडार, देवतालाब – ₹10,000
- राजेश कुमार केशरवानी, संचालक राजेश किराना, बस स्टैंड हनुमना – ₹11,000
- महेश गुप्ता, संचालक महेश किराना स्टोर, खटखरी – ₹10,000
जनस्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं : प्रशासन
प्रशासन की ओर से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि
जनस्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आने वाले समय में भी जिलेभर में खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच जारी रहेगी और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।









