Rewa News in Hindi :
रीवा | 15 अप्रैल 2025
अब जिले के निजी स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2017 के तहत स्कूल संचालक एक साल में अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। इससे अधिक वृद्धि करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

बिना अनुमति फीस बढ़ाई तो देना होगा जवाब
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई निजी स्कूल संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाते हैं, तो यह धारा 4 (1) के तहत गलत होगा। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी, अभिभावक या आम नागरिक संबंधित स्कूल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कहाँ और कैसे करें शिकायत?
शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है।
- शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 20 में की जा सकती है।
- संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- मोबाइल नंबर 9755137444 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
- ध्यान रहे, शिकायत 7 दिन के भीतर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
फीस में पारदर्शिता जरूरी
प्रशासन का कहना है कि शिक्षा व्यापार नहीं सेवा है, और इस पर पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। यदि कोई स्कूल नियमों से इतर फीस वसूलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब अभिभावकों की बारी
अगर आपके बच्चे के स्कूल में फीस 10% से ज्यादा बढ़ी है, तो चुप मत रहिए—शिकायत कीजिए, अधिकार का इस्तेमाल कीजिए।
पेट्रोल न्यूज़: आवाज़ आपकी, असर हमारा।