
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि मामले में भोपाल एमपी-एमएलए अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली लोकसभा नेता विपक्ष (एलओपी) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगा।
उच्च न्यायालय ने पहले विशेष अदालत को मामले की ऑर्डर शीट पेश करने का निर्देश दिया था, जिसे मंगलवार की सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है।
2018 के भाषण पर मानहानि की शिकायत
यह मामला झाबुआ में 2018 की एक चुनावी रैली से जुड़ा है, जहां राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक का जिक्र किया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय के नामों का उल्लेख किया था।
कार्तिकेय सिंह चौहान ने दावा किया कि टिप्पणियों ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और बाद में मानहानि की शिकायत दर्ज की।
राहुल गांधी ने समन रद्द करने की मांग की
राहुल गांधी ने तर्क दिया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है और उन्होंने उच्च न्यायालय से इसे रद्द करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उनका इरादा छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का उल्लेख करना था लेकिन गलती से कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम उल्लेख कर दिया।









