एमपी कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी का गिरफ्तारी वारंट जारी

ग्वालियर की एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा उम्मीदवार देवाशीष जरारिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सिलसिले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें उन पर भाजपा के साथ मिलीभगत और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने भिंड पुलिस अधीक्षक को अगली सुनवाई में हर हाल में पटवारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी टिप्पणी की. यह देखा गया, “जब जीतू पटवारी के बयान और राजनीतिक गतिविधियां हर जगह दिखाई दे रही हैं, तो पुलिस उनका पता क्यों नहीं लगा पा रही है?” मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई तय की गई है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भिंड से बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भिंड से बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया था।

चुनावी रैली में लगाए गंभीर आरोप

मामला 27 अप्रैल 2024 का है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी भिंड जिले के दौरे पर थे। उन्होंने भिंड-दतिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में उमरी कस्बे में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था.

बैठक के दौरान, पटवारी ने बिना कोई सबूत पेश किए कथित तौर पर भिंड-दतिया से चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए देवाशीष जरारिया पर वित्तीय लेनदेन में शामिल होने और भाजपा के साथ संबंध बनाए रखने का आरोप लगाया। उन पर भाषण के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप है, जिस पर जरारिया को आपत्ति जतानी पड़ी।

शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई

देवाशीष जरारिया की शिकायत के आधार पर 4 मई 2024 को भिंड के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर 16 जनवरी 2026 को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह कार्यवाही में शामिल नहीं हुए।

पुलिस की दलील पर कोर्ट की फटकार

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि पटवारी का पता नहीं चल सका है। अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वह लगातार मीडिया में दिखाई दे रहे हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, तो यह समझना मुश्किल है कि पुलिस उनका पता लगाने में कैसे विफल रही।

इसके बाद अदालत ने भिंड एसपी को 27 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में पटवारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

भोपाल में लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करते जीतू पटवारी।

भोपाल में लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करते जीतू पटवारी।

यह विवादित बयान एफआईआर में दर्ज है

उमरी थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, देवाशीष जरारिया के चुनाव एजेंट ने शिकायत के साथ चुनावी रैली की वीडियो सीडी भी सौंपी थी. पुलिस ने फुटेज की जांच के बाद एफआईआर में लिखा कि कथित तौर पर पटवारी ने रैली के दौरान ऐसा कहा था “वह (देवाशीष जरारिया) बीजेपी से पैसा लेकर आए हैं” और उन पर सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखने का आरोप लगाया.

एफआईआर में आगे कहा गया है कि पटवारी ने कथित तौर पर यह टिप्पणी की थी “वहां डाला गया वोट वास्तव में भाजपा के लिए वोट है” और मतदाताओं से बसपा प्रत्याशी का समर्थन न करने की अपील की।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि पटवारी ने बिना किसी तथ्यात्मक आधार के गंभीर आरोप लगाए और भाषण के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

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