जज की कुर्सी पर काला जादू करने के आरोप में कर्नाटक की महिला गिरफ्तार

चिकबलपुर48 मिनट पहले

कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में जज की कुर्सी पर कथित तौर पर काला जादू करने के आरोप में 65 वर्षीय महिला मंजुला को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने कहा कि उसने कथित तौर पर एक लंबित पारिवारिक दीवानी मामले में अनुकूल फैसला सुरक्षित करने के लिए अनुष्ठान किया था। यह घटना कथित तौर पर 9 जुलाई को हुई और 14 जुलाई को सामने आई।

जज की कुर्सी पर राई के दाने बिखेर दिए

पुलिस के मुताबिक, घटना 9 जुलाई को सुबह करीब 9:40 बजे प्रथम अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के कोर्ट रूम में हुई. महिला ने कथित तौर पर अदालत कक्ष में प्रवेश किया और न्यायाधीश की मेज पर सफेद सरसों के बीज बिखेर दिए, जिनका कथित तौर पर काले जादू की रस्म में इस्तेमाल किया गया था।

चिकबल्लापुर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

चिकबल्लापुर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

सीसीटीवी फुटेज से मामले का खुलासा हुआ

अदालत प्रशासन की शिकायत के अनुसार, मंजुला ने खुले अदालत कक्ष में प्रवेश किया और कथित तौर पर काले जादू की रस्म के हिस्से के रूप में न्यायाधीश की कुर्सी और मंच पर सफेद सरसों के बीज बिखेर दिए।

अदालत के कर्मचारियों ने बाद में सरसों के दानों को देखा, जिससे अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें कथित तौर पर महिला को इस कृत्य को अंजाम देते हुए दिखाया गया था। फुटेज के आधार पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने चिक्कबल्लापुर टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांचकर्ता यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या कथित घटना में कोई और शामिल था।

दिल्ली कोर्ट में चावल फेंकने पर डॉक्टर पर जुर्माना

पिछले साल, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हत्या के मुकदमे का सामना कर रहे डॉ. चंदर विभास ने कथित तौर पर सुनवाई शुरू होने से पहले अदालत कक्ष के अंदर चावल के दाने बिखेर दिए थे।

इस घटना के कारण करीब 15-20 मिनट तक कार्यवाही बाधित रही। कुछ वकीलों ने कथित तौर पर इस कृत्य को काला जादू या जादू टोना बताया। न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने उन्हें एक दिन के लिए अदालत की हिरासत में भेज दिया और ₹2,000 का जुर्माना लगाया, जिसे उन्होंने उसी दिन चुका दिया।

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