पानी की बोतल पर जीएसटी के लिए भोपाल रेडिसन पर ₹8,000 का जुर्माना

उपभोक्ता आयोग ने ₹60 की कीमत वाली पानी की बोतल के लिए ₹175 वसूलने पर भोपाल के एक प्रमुख होटल के खिलाफ फैसला सुनाया है। जबकि आयोग ने स्वीकार किया कि होटल प्रदान की गई सेवाओं के लिए एमआरपी से अधिक शुल्क ले सकते हैं, लेकिन यह माना कि बढ़ी हुई राशि पर अलग से जीएसटी लगाना अनुचित था।

होटल को उपभोक्ता को ₹10.80 का अतिरिक्त जीएसटी वापस करने, मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में ₹5,000 और मुकदमेबाजी लागत के लिए ₹3,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो होटल को 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

होटल रेडिसन.

होटल रेडिसन.

पानी की बोतल की कीमत देखकर आपत्ति जताई

मामला अप्रैल 2022 का है, जब रायसेन रोड निवासी हुकुम सिंह ठाकुर चार साथियों के साथ बुफे डिनर के लिए होटल रेडिसन गए थे। भोजन के दौरान, उन्होंने ₹60 की एमआरपी वाली मिनरल वाटर की बोतल खरीदी, लेकिन इसके लिए उनसे ₹175 का शुल्क लिया गया।

उनका कुल बिल 6,809.88 रुपये आया। बढ़ी हुई कीमत को देखने के बाद, ठाकुर ने आपत्ति जताई, लेकिन होटल प्रबंधन ने राशि वापस करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिसने जून 2026 में अपना फैसला सुनाया।

होटल रेडिसन का बुफ़े रेस्तरां।

होटल रेडिसन का बुफ़े रेस्तरां।

होटल प्रबंधन ने कहा- एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलना जायज है

होटल प्रबंधन ने आयोग के समक्ष तर्क दिया कि होटल और रेस्तरां में बेची जाने वाली वस्तुएं सिर्फ उत्पाद नहीं हैं। इनके साथ-साथ एयर कंडीशनिंग, बैठने की सुविधा, लाउंज, संगीत, सेवा और अन्य आतिथ्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

होटल ने कहा कि,

उद्धरण छवि

इसलिए, मेनू कार्ड पर सूचीबद्ध कीमतें लागू हैं। बोतल पर छपी एमआरपी खुदरा दुकानों के लिए है, होटल में परोसी जाने वाली वस्तुओं के लिए नहीं।

उद्धरण छवि

होटल ने यह भी कहा कि मेन्यू में पहले से ही साफ था कि जीएसटी अलग से वसूला जाएगा.

कर संग्रहण में त्रुटि

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी होटल में एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है और इसे सेवा में कमी नहीं माना जा सकता।

हालांकि, आयोग ने कहा कि 175 रुपये की कीमत में जीएसटी शामिल माना जाएगा. ऐसे में होटल द्वारा 18 प्रतिशत जीएसटी के रूप में अतिरिक्त 10.80 रुपये वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि स्टाफ ने दुर्व्यवहार भी किया

शिकायतकर्ता हुकुम सिंह ठाकुर का कहना है कि जब उन्होंने कीमत पर आपत्ति जताई तो होटल स्टाफ ने उनसे बहस की और अभद्र व्यवहार भी किया. इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि आयोग ने अतिरिक्त जीएसटी की वसूली को गलत माना, लेकिन एमआरपी से ज्यादा वसूली के मुद्दे पर उन्हें आंशिक राहत ही मिली.

वकील ने कहा कि मामला उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा है

शिकायतकर्ता (याचिका) पक्ष के वकील शशिकांत वर्मा ने कहा कि मामला सिर्फ 10.80 रुपये का नहीं है, बल्कि उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा है. उनके मुताबिक, होटल और रेस्तरां अक्सर सुविधाओं के नाम पर ऊंची कीमतें वसूलते हैं।

उन्होंने कहा कि आयोग के फैसले से उपभोक्ताओं को संदेश जाता है कि अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाकर न्याय प्राप्त किया जा सकता है।

आयोग ने एमआरपी को लेकर 2 मामलों का हवाला दिया

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (सिविल अपील संख्या 21790/2017, निर्णय दिनांक 12.12.2017)। इसके अलावा, आयोग ने एक अन्य निर्णय, आईटीसी लिमिटेड बनाम केसी खन्ना (अपील संख्या ए/2013/2201, निर्णय दिनांक 04.09.2023) का भी उल्लेख किया।

इन निर्णयों में कहा गया कि होटल, रेस्तरां, एयरलाइंस और रेलवे जैसे संस्थागत उपभोक्ता पैकेज्ड सामान खरीदते हैं और उन्हें अपनी सेवाओं के साथ ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए, सामान्य खुदरा एमआरपी नियम उन पर उसी तरह लागू नहीं होते हैं जैसे वे दुकानों पर लागू होते हैं। इस आधार पर आयोग ने माना कि किसी होटल द्वारा एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है।

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