मप्र पंचायत जल नियम: पशुधन को नहलाने, वाहन धोने पर जुर्माना

बृजेन्द्र मिश्र| भोपाल25 मिनट पहले

मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत योजनाओं के तहत आपूर्ति किए गए नल के पानी का दुरुपयोग करने पर अब ₹100 से ₹500 तक का जुर्माना लगेगा। जो लोग मवेशियों को नहलाते, वाहन धोते, खेती के लिए पीने के पानी का उपयोग करते या नल से मोटर (टुल्लू पंप) लगाकर सीधे पानी खींचते पाए गए, उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। बार-बार उल्लंघन करने वालों के नल कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे।

प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण नल जल योजना संचालन, रखरखाव और प्रबंधन नियम, 2026 का हिस्सा हैं। नए नियम 2020 ग्राम पंचायत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना कार्यान्वयन और प्रबंधन नियमों की जगह लेते हैं।

एमपी में जल संकट की एक तस्वीर. -फ़ाइल

एमपी में जल संकट की एक तस्वीर. -फ़ाइल

जल कर हर माह देना होगा

नये नियमों के तहत ग्रामीण इलाकों में घरेलू नल कनेक्शन धारकों को हर महीने 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक जल कर देना होगा. नए घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शन के लिए ₹1,000 से ₹10,000 तक का शुल्क तय किया गया है।

जल कर संग्रहण को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने इसे अनुबंध पर आउटसोर्स करने का भी प्रावधान किया है। हर माह की 10 तारीख तक जलकर वसूल कर उसका विवरण पंचायत पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

टैक्स नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना, 3 माह बाद कट सकता है कनेक्शन

नए नियमों के तहत ग्राम पंचायत की जल समिति को जल कर वसूलने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है. यदि कोई उपभोक्ता समय पर जल कर का भुगतान नहीं करता है, तो उस पर बकाया राशि का 5 से 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

जरूरत पड़ने पर जल समिति इस जुर्माने को कम या पूरी तरह माफ भी कर सकती है. यदि कोई उपभोक्ता लगातार तीन महीने तक जल कर का भुगतान नहीं करता है, तो ग्राम पंचायत अगले महीने से उसका नल कनेक्शन काट सकती है। इसके अतिरिक्त जल समिति को अत्यंत गरीब, विकलांग, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं का जल कर माफ करने का अधिकार भी दिया गया है।

नल जल योजना की लागत कई स्रोतों से वहन की जाएगी

नए नियमों के तहत, ग्राम पंचायतें नल जल योजनाओं के विस्तार, जल स्रोतों के संरक्षण और रखरखाव और अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में सालाना बजट आवंटित करेंगी।

नल जल योजना के संचालन के लिए ग्राम पंचायत के मौजूदा बैंक खाते का उपयोग किया जाएगा। इस खाते से बिजली बिल, पंप संचालन, पाइपलाइन मरम्मत, रखरखाव और अन्य आवश्यक खर्चों का भुगतान किया जाएगा।

इसके लिए पंचायत केन्द्र एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि, विभिन्न सरकारी योजनाओं से प्राप्त राशि, ग्राम पंचायत की स्वयं की आय, जल कर, नवीन नल कनेक्शन शुल्क, जन सहयोग तथा जुर्माने से प्राप्त राशि का उपयोग कर सकेगी।

ये नियम नए कनेक्शन के लिए बताए गए थे

नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए स्थापित प्रणाली के संबंध में कहा गया है कि नए घरेलू नल कनेक्शन पाइप का व्यास 15 मिमी, सार्वजनिक संस्थान के नल कनेक्शन पाइप का व्यास 20 मिमी और वाणिज्यिक एवं औद्योगिक नल कनेक्शन पाइप का व्यास 25 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए।

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