मप्र प्रशासन न्यायाधिकरण पुनरुद्धार: मोहन यादव सरकार ने मसौदा तैयार किया

बृजेन्द्र मिश्र, भोपाल7 घंटे पहले

दिग्विजय सरकार के दौरान राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण को बंद कर दिया गया था। अब 23 साल बाद इसे दोबारा शुरू किया जाएगा - भास्कर इंग्लिश

दिग्विजय सरकार के दौरान राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण को बंद कर दिया गया था। अब 23 साल बाद इसे दोबारा शुरू किया जाएगा

मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हाई कोर्ट में दायर साढ़े चार लाख मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार 23 साल बाद फिर से राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन करने की तैयारी कर रही है.

इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच सहमति बन गयी है. अब सामान्य प्रशासन विभाग इसके गठन का खाका तैयार करने में जुटा है. इस बीच मप्र हाईकोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के चलते जजों के नए पद सृजित करने के प्रस्ताव भी सरकार के पास पहुंचे हैं।

राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बनाने की कवायद को लेकर सरकार का मानना ​​है कि इससे एमपी के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, प्रमोशन, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों और शिकायतों का निपटारा कोर्ट की बजाय ट्रिब्यूनल के जरिए हो सकेगा.

सरकार का यह भी मानना ​​है कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एसएटी) के गठन के बाद मप्र के मुख्य उच्च न्यायालय जबलपुर और उसकी इंदौर व ग्वालियर की खंडपीठों में कर्मचारियों से जुड़े मामलों की सुनवाई न्यायाधिकरण में होगी। इससे इन अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम हो जाएगा।

कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील के लिए की जाएगी। मसौदे को मंजूरी मिलते ही सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि इस फैसले को जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य तीनों अदालतों में कर्मचारियों से जुड़े 4.5 लाख मामलों को कम करना है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच सहमति बन गई है

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच सहमति बन गई है

अन्य राज्यों में न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली का अध्ययन

मध्य प्रदेश में एसएटी के गठन से पहले मोहन यादव सरकार ने अन्य राज्यों में संचालित राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली और समय के साथ हुए बदलावों का अध्ययन करने का भी निर्णय लिया है।

इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग दूसरे राज्यों के ट्रिब्यूनल की जानकारी जुटाएगा और मप्र की मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगा। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद विधानसभा में विधेयक पेश कर इसे मंजूरी दी जाएगी।

दिग्विजय सरकार के दौरान प्रशासनिक न्यायाधिकरण को बंद कर दिया गया था

मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमपीएटी) को राज्य सरकार ने 2001 में ही बंद कर दिया था। इसके पीछे तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा मप्र के पुनर्गठन और प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया था।

इसके बाद, राज्य सरकार के अनुरोध पर, 17 अप्रैल, 2003 को एक अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया।

ट्रिब्यूनल केवल 13 वर्षों तक कार्य कर सका

इस न्यायाधिकरण की स्थापना 29 जून, 1988 को राज्य सरकार के अनुरोध पर, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4(2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसके बाद, राज्य के कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ (जबलपुर) और पीठ (इंदौर और ग्वालियर) द्वारा निपटाया जाता है।

मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण राज्य कर्मचारियों को सेवा संबंधी मामलों में त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करने वाली एक प्रमुख संस्था थी। वर्ष 2001 से इसमें काम बंद हो गया और केंद्र ने 2003 में इसे बंद करने की मंजूरी दे दी।

एमपीएटी बंद होने के बाद, सेवा विवादों का निपटारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर और इंदौर और ग्वालियर की पीठों द्वारा किया जाता है।

एमपीएटी बंद होने के बाद, सेवा विवादों का निपटारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर और इंदौर और ग्वालियर की पीठों द्वारा किया जाता है।

भर्ती, वेतन, पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों की सुनवाई का अधिकार

जब यह न्यायाधिकरण कार्य कर रहा था, तो इसमें न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के साथ-साथ एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की गयी थी।

ट्रिब्यूनल को राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों को सुनने का अधिकार था।

इसमें यह भी प्रावधान था कि ट्रिब्यूनल के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जब प्रशासनिक न्याय न्यायाधिकरण बंद हुआ तो राज्य में कर्मचारियों से संबंधित लंबित मामलों की संख्या 30,000 थी, जिसे राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया.

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