आमिर खान विवाह विवाद | अलीगढ़ फतवा और करणी सेना का बयान

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर मंगलवार दोपहर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शाही प्रमुख मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन द्वारा फतवा जारी किया गया।

मुफ्ती ने कहा कि, शरीयत (इस्लामिक कानून) के तहत, एक मुस्लिम पुरुष को एक गैर-मुस्लिम महिला से शादी करने की अनुमति नहीं है जो अपने धर्म का पालन करना जारी रखती है और इस्लाम स्वीकार नहीं करती है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की शादी को इस्लामी कानून के तहत अमान्य माना जाता है और इसमें शामिल होने वाले मुस्लिम व्यक्ति को धार्मिक गलती करने के रूप में माना जाता है।

आमिर-गौरी की शादी की 2 तस्वीरें

गौरी से शादी करते वक्त आमिर कसमें खा रहे हैं। उनके साथ बच्चे भी बैठे थे.

गौरी से शादी करते वक्त आमिर कसमें खा रहे हैं। उनके साथ बच्चे भी बैठे थे.

गौरी के कसम खाने के बाद आमिर ने उनके हाथों को चूमा। इस दौरान गौरी का बेटा क्विन आमिर को देखता रहा.

गौरी के कसम खाने के बाद आमिर ने उनके हाथों को चूमा। इस दौरान गौरी का बेटा क्विन आमिर को देखता रहा.

करणी सेना ने आमिर पर लगाया था 'लव जिहाद' का आरोप

इससे पहले मंगलवार को ही क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा, ''61 साल की उम्र में एक आम आदमी रिटायर हो जाता है और अपने परिवार के साथ आरामदायक जिंदगी जीना चाहता है.

इतनी उम्र में आमिर खान ने एक हिंदू महिला से तीसरी शादी की है। वह हर बार हिंदू महिलाओं से शादी करके लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। वह इसके लिए मुस्लिम युवाओं को भड़का रहा है।'

ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने शाही चीफ मुफ्ती को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या यह शादी इस्लाम के मुताबिक सही है. अगर ये गलत है तो आमिर खान को वो सज़ा क्यों नहीं मिलती जो आम मुसलमानों के लिए तय है?

उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब तक आमिर खान को कानून और धर्म के मुताबिक सजा नहीं मिल जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा.''

अब पढ़िए मुफ्ती ने जवाब में क्या कहा…

आमिर खान की शादी को लेकर करणी सेना के पत्र के जवाब में शाही प्रमुख मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने फतवा जारी किया है.

आमिर खान की शादी को लेकर करणी सेना के पत्र के जवाब में शाही प्रमुख मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने फतवा जारी किया है.

बिना धर्म परिवर्तन के शादी करना गलत: कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक कोई गैर-मुस्लिम महिला ईमान स्वीकार नहीं कर लेती (यानी मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं कर लेती), तब तक उससे शादी न करें। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति जानबूझकर किसी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करता है, तो वह शादी धार्मिक रूप से अमान्य होगी।

कुरान और पैगंबर मानने पर ही निकाह मान्य: किसी गैर-मुस्लिम महिला के ईमान अपनाने का असली मतलब यह है कि वह केवल अल्लाह पर विश्वास करती है। वह हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर (संदेशवाहक) मानती हैं. इसके अलावा, उसे कुरान और भगवान की पवित्र पुस्तकों में विश्वास होना चाहिए। उसे इस्लामी नियमों और प्रथाओं के अनुसार जीवन जीना चाहिए।

पहली पत्नी को धोखा देना पाप है: पहली पत्नी को धोखे में रखकर दूसरी शादी करना घोर पाप है। कुरान के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता, उनका खर्च नहीं उठा सकता या उनके अधिकारों को पूरा नहीं कर सकता, तो उसे एक से अधिक शादी करने की अनुमति नहीं है।

पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि धोखा देने वाला व्यक्ति हममें से नहीं है. इसलिए पहली पत्नी के साथ अन्याय करना बहुत बड़ा पाप है। इस्लामिक कानून के मुताबिक दोनों में फर्क है.

कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद ईसाई या यहूदी महिला से विवाह स्वीकार्य माना जाता है। धर्म परिवर्तन किए बिना किसी अन्य गैर मुस्लिम महिला से शादी करना पूरी तरह से गलत है।

यह किसी एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ अंतिम फैसला नहीं है: मुफ्ती ने बताया कि यह जो धार्मिक राय (फतवा) दिया गया है वह एक सामान्य नियम के बारे में जानकारी है. आमिर खान या किसी व्यक्ति विशेष की निजी जिंदगी पर यह हमारा अंतिम कानूनी या अदालती फैसला नहीं है. करणी सेना ने एक पत्र के आधार पर हमसे सवाल पूछे थे, इसलिए हमने केवल इस्लाम के सामान्य नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की है।

मुफ्ती ने साफ किया कि आमिर खान की तीसरी शादी की जमीनी हकीकत क्या है. उस महिला ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया या नहीं, यह जांच का विषय है।

किसी भी व्यक्ति को सीधे दोषी घोषित करने या दंडित करने का निर्णय सभी सबूतों और निकाह की वास्तविक स्थिति की जांच के बाद ही लिया जा सकता है।

आमिर-गौरी की शादी 5 जुलाई को हुई थी

61 साल के आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से रजिस्टर्ड मैरिज की थी। शादी में कुछ करीबी मेहमान ही शामिल हुए थे। शादी के कागजात पर हस्ताक्षर करने के बाद, जोड़े ने अपनी प्रतिज्ञा ली। इस दौरान आमिर ने गौरी को एक बेशकीमती अंगूठी दी।

पहला तलाक 2002 में हुआ

आमिर ने अपनी पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से की थी। यह एक प्रेम विवाह था जो लगभग 16 साल तक चला। दोनों के दो बच्चे हैं, जुनैद खान और इरा खान। 2002 में दोनों कानूनी तौर पर अलग हो गए।

आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता।

आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता।

किरण राव से दूसरा रिश्ता, फिर आपसी सहमति से अलग

रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान की जिंदगी में डायरेक्टर किरण राव आईं। दोनों ने 2005 में शादी कर ली। इस शादी से उनका एक बेटा आजाद है, जिसका जन्म आईवीएफ के जरिए हुआ। शादी के 15 साल बाद जुलाई 2021 में आमिर और किरण ने तलाक की घोषणा की।

आमिर की दूसरी पत्नी निर्देशक किरण राव और बेटा आज़ाद हैं।

आमिर की दूसरी पत्नी निर्देशक किरण राव और बेटा आज़ाद हैं।

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