
तेल कंपनियों ने थोक में पेट्रोल-डीजल खरीदने वाले ग्राहकों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब उन्हें आम उपभोक्ताओं से 30 फीसदी तक महंगा ईंधन खरीदना होगा. इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. भोपाल नगर निगम की बात करें तो अब उसे प्रति लीटर 49 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. इससे निगम को हर माह ढाई करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले तेल कंपनियों ने थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल-पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. अब कंपनियों ने पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि थोक उपभोक्ताओं को डिस्काउंट रेट पर नहीं, बल्कि निर्धारित थोक रेट पर डीजल-पेट्रोल दिया जाए।
कंपनियों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी पंप ने थोक उपभोक्ताओं को कम दाम पर डीजल-पेट्रोल उपलब्ध कराया तो संबंधित पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका असर भोपाल में दिखना शुरू हो गया है.
पुरानी दर पर डीजल देने से इनकार
नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां जब निर्धारित रिटेल पंपों पर डीजल लेने पहुंचीं तो पंप संचालकों ने पुरानी दर पर डीजल देने से इनकार कर दिया। कर्मचारियों को बताया गया कि थोक उपभोक्ताओं को अब 142 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल मिलेगा. पहले नगर निगम को करीब 93 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल मिलता था. यानी नए और पुराने रेट में करीब 49 रुपये प्रति लीटर का अंतर है.
कचरा संग्रहण कार्य पर असर
बताया जाता है कि पंपों से समय पर डीजल नहीं मिलने के कारण करीब 2 से 3 घंटे तक कूड़ा उठाव का काम प्रभावित रहा. अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पंपों से डीजल की आपूर्ति फिर से शुरू हुई, जिसके बाद कचरा संग्रहण फिर से शुरू किया गया। इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर भी दिखा. कई इलाकों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में देरी हुई तो कुछ जगहों पर गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच सकीं.









