
घटना के पांच माह के अंदर मिली सजा
चित्रकूट सुबह घर के बाहर टहल रही महिला के गले से मंगलसूत्र खींचकर भागने के मामले के आरोपी को घटना के पांच माह के अंदर न्यायालय ने चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि बीती 26 अप्रैल 2025 को कर्वी कोतवाली के लक्ष्मणपुरी बस स्टैण्ड निवासी दशरथी देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में महिला ने बताया था कि वह सुबह अपने घर के सामने की गली में टहल रही थी।
इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति आया और उन्हें धक्का देकर गले का सोने का मंगलसूत्र लूटकर भाग गया। महिला ने शोर मचाया, तो उनके घरवाले निकले, किंतु तब तक आरोपी फरार हो चुका था।
जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र सिंह ने पड़ोसियों के घर में लगे सीसीटीवी के जरिए आरोपी की शिनाख्त कराई और कर्वी के भरतपुरी निवासी राहुल रैकवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
साथ ही उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने इस घटना के पांच माह के अंदर शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी राहुल रैकवार को चार वर्ष सश्रम कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।








