मद्रास HC: तमिलनाडु में बकरीद पर गाय के बछड़े की बलि नहीं

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि बकरीद या किसी अन्य दिन राज्य में गाय और बछड़ों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए. न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की पीठ ने कहा, “संविधान सभा की बहस में कहा गया था कि गाय को भारत में पवित्र माना जाता है और भगवान कृष्ण के समय से ही यह हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। कई मुस्लिम शासकों ने भी गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। महात्मा गांधी भी गोरक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे।”

हिंदू मक्कल काची (HMK) के राज्य महासचिव सूर्या ने बलि के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से गायों का वध किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए 18 मई को प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला दिया

कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य सरकार को गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है. कोर्ट ने तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 की धारा 4 का उल्लेख किया।

इसमें कहा गया है कि 10 साल से अधिक पुराने और प्रजनन के लिए अयोग्य जानवर का वध केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी जानवर की कुर्बानी की जाती है तो वह निर्धारित स्थानों पर ही की जानी चाहिए. ऐसा सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने और पशुवध कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आखिरी समय में इतना बड़ा मुद्दा उठाया गया, इसलिए अब तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है.

याचिकाकर्ता का कहना था कि बकरीद नजदीक है इसलिए मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी जताते हुए पूछा, ''क्या आप त्योहार से ठीक पहले पब्लिसिटी पाने के लिए कोर्ट आए हैं?''

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था, 'बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं'

इससे पहले 20 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पशु वध को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के दिशानिर्देशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता.

मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की पीठ ने कहा,

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खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी जानवर का वध पूर्णतः प्रतिबंधित है। ईद-उल-अज़हा पर गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

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पूर्व तृणमूल नेता और विधायक हुमायूं कबीर ने दिशानिर्देशों का विरोध करते हुए हर कीमत पर ईद पर कुर्बानी देने की धमकी दी है. इस पर बीजेपी ने कहा कि किसी भी हालत में अवैध बूचड़खाने नहीं चलने दिए जाएंगे.

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