July 17, 2026 10:14 pm

हरभजन सिंह सुरक्षा मामला | पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला जालंधर

आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद भज्जी के जालंधर स्थित आवास के बाहर से पुलिस सुरक्षा हटा दी गई। - भास्कर इंग्लिश

आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद भज्जी के जालंधर स्थित आवास के बाहर से पुलिस सुरक्षा हटा दी गई।

जालंधर निवासी पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भज्जी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पंजाब पुलिस सुरक्षा बहाल करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के कारण उनकी सुरक्षा अचानक वापस ले ली गई.

हाई कोर्ट ने माना कि सुरक्षा हटाने का फैसला सुरक्षा समीक्षा समिति पहले ही ले चुकी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करना या देशद्रोही कहलाना अपने आप में जीवन के लिए खतरा साबित नहीं होता, खासकर तब जब विरोध हिंसक न हो.

को ध्यान में रखते हुए वाई+ केंद्र से मिली सुरक्षा और राज्य सरकार के पंजाब पहुंचने पर स्थानीय सुरक्षा मुहैया कराने के आश्वासन पर हाईकोर्ट ने बिना किसी निर्देश के याचिका का निपटारा कर दिया।

गौरतलब है कि भज्जी ने 24 अप्रैल को आप छोड़ दी थी और अगले ही दिन 25 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी. वह राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हुए. बाद में संसद ने उन्हें बीजेपी सांसद बनाने की मंजूरी दे दी.

भज्जी ने ये दलीलें हाई कोर्ट में पेश कीं

  • पार्टी छोड़ने के बाद अचानक हटाई गई सुरक्षा: हरभजन सिंह भज्जी के वकील ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि वह पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं. आम आदमी पार्टी में रहते हुए उनके पास करीब 25 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा थी. 24 अप्रैल को उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन अगले ही दिन 25 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली.
  • बिना किसी सुरक्षा समीक्षा के लिया गया फैसला: याचिका में उन्होंने कहा कि सुरक्षा वापस लेने का फैसला बिना किसी सुरक्षा समीक्षा के और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना लिया गया. उन्होंने यह भी बताया कि जालंधर में उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और उन्हें 'गद्दार' बताने वाले पोस्टर लगाए गए। ऐसे में उनकी सुरक्षा को वाकई खतरा है, इसलिए सुरक्षा बहाल की जाए.

याचिका के जवाब में सरकार की दलीलें

  • सुरक्षा समीक्षा समिति ने निर्णय लिया था: पंजाब सरकार ने याचिका के जवाब में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया कि सांसद की सुरक्षा वापस लेने का निर्णय उनके आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद नहीं लिया गया था, बल्कि उससे पहले 3 मार्च, 2026 को सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक में किए गए आकलन के आधार पर लिया गया था।
  • भज्जी जब भी पंजाब आएंगे उन्हें स्थानीय स्तर की सुरक्षा मिलेगी: सरकार ने कोर्ट को बताया कि समीक्षा के दौरान किसी भी सुरक्षा एजेंसी ने उनके संबंध में कोई विशेष खतरे का इनपुट नहीं दिया है. यह भी कहा गया कि पंजाब में उनकी गतिविधियाँ सीमित हैं और वह अपना अधिकांश समय राज्य के बाहर बिताते हैं। ऐसे में व्यवस्था की गई है कि जब भी वह पंजाब आएंगे तो जालंधर पुलिस स्थानीय स्तर पर जरूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी।
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी Y+ सुरक्षा: सरकार ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही उन्हें 4 मई 2026 को सीआरपीएफ के माध्यम से वाई प्लस (Y+) श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी।
AAP छोड़ने के बाद राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के घर के बाहर लिखा गया 'गद्दार' शब्द.

AAP छोड़ने के बाद राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के घर के बाहर लिखा गया 'गद्दार' शब्द.

सदन के बाहर गद्दार लिखना धमकी का आधार नहीं

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिर्फ किसी के घर के बाहर प्रदर्शन करना या देशद्रोही कहलाना अपने आप में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए वास्तविक खतरा साबित नहीं होता है, खासकर तब जब प्रदर्शन हिंसक न हुआ हो. केंद्र से मिली वाई प्लस सुरक्षा और राज्य सरकार के पंजाब आगमन पर स्थानीय सुरक्षा मुहैया कराने के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए अदालत ने बिना किसी और निर्देश के याचिका का निपटारा कर दिया।

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