CG: शासकीय सेवक अवकाश स्वीकृत होने पर ही प्रस्थान करेंगे
सुशासन तिहार एवं जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने जारी किए निर्देश
रायपुर, 23 अप्रैल 2026
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुशासन तिहार एवं जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किए जाने से पूर्व अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगा। बिना पूर्व स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थित रहना स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानी जाएगी और इसे सेवा नियमों के तहत ब्रेक इन सर्विस (सेवा में व्यवधान) के रूप में देखा जा सकता है।
सभी शासकीय सेवक को आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी यथासंभव दूरभाष या डिजिटल माध्यम से पूर्ण सूचना देना अनिवाय होगा, जिसकी लिखित पुष्टि कार्यालय आगमन के तत्काल बाद करनी होगी। अवकाश परिस्थिति में लंबे अवकाश (अर्जित अवकाश आदि) पर जाने से पूर्व संबंधित शासकीय सेवक को अपने कार्यों का प्रभार अन्य अधिकारी कर्मचारी को विधिवत सौंपना अनिवार्य होगा। राज्य शासन द्वारा शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त एवं सभी जिलों के कलेक्टरों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।





