SC: बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं; टीईटी आवश्यक

बृजेन्द्र मिश्र, भोपाल14 मिनट पहले

मध्य प्रदेश में डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दायर समीक्षा याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर शैक्षिक विकास के लिए शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है।

हालांकि, कोर्ट ने परीक्षा पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर राहत दी. अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास करने का मौका मिलेगा.

शुरुआत में दो साल की समय सीमा तय की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट मामले में सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के फैसले को बरकरार रखा।

इससे पहले कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के आदेश में दो साल के भीतर पात्रता परीक्षा पास करने को कहा था. अब एक साल का अतिरिक्त एक्सटेंशन दिया गया है.

फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी इस बीच फैसले के बाद शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है. ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगोर ने कहा कि संगठन आदेश की समीक्षा कर रहा है। उनका कहना है कि पुराने शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करना सेवा अधिकारों के साथ अन्याय है।

शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने भी फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि वह इस मुद्दे पर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी रखेगा. फ्रंट ने आरटीई एक्ट में संशोधन की मांग के साथ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का भी जिक्र किया है.

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