संतोष शितोले. इंदौर18 मिनट पहले

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने 14 वर्षीय लड़की की हिरासत उसके पिता को लौटाने का आदेश दिया है, जो POCSO मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने कक्षा 9 की छात्रा की इच्छा और आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी सहित उसकी भविष्य की योजनाओं पर विचार करते हुए निर्णय लिया।
2020 में पारिवारिक विवाद से शुरू हुआ मामला

पति-पत्नी के बीच 2020 से विवाद चल रहा था. 2021 में मां ने अपने पति पर छोटी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया. इसके बाद पिता को 51 दिन जेल में बिताने पड़े।
2025 में मुकदमे के दौरान बेटी ने अदालत के समक्ष एक लिखित बयान देकर कहा कि उसके पिता निर्दोष थे और उसने अपनी मां के दबाव में उनके खिलाफ बयान दिया था।
अपने पिता के साथ रह रही बेटी को बाद में प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बाल कल्याण समिति ने आश्रय गृह भेज दिया। पिता और उनकी बड़ी बेटी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर फैसले को चुनौती दी.

कोर्ट ने बंद चैंबर में सभी पक्षों से बात की
फैसला सुनाने से पहले हाई कोर्ट ने बंद अदालती कार्यवाही में सभी पक्षों से अलग-अलग बातचीत की.
14 साल की लड़की ने कोर्ट को बताया, “मेरे पिता ने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। वह मेरी शिक्षा और मेरी सभी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। मैं उनके साथ पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती हूं और उनके साथ रहना चाहती हूं।”
उनकी बड़ी बहन, जो पेशे से इंजीनियर हैं, ने कहा कि वैवाहिक विवाद के कारण उनकी मां ने छोटी बेटी पर अपने पिता के खिलाफ गलत बयान देने के लिए दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा दोनों बेटियों का ख्याल रखते थे।

हाई कोर्ट का फैसला और सख्त सुरक्षा निर्देश
हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों बेटियां परिपक्व, शिक्षित और अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं। इसलिए, अदालत ने कहा कि बच्चे की इच्छाओं और उसके “सर्वोत्तम हितों” को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
पिता को हिरासत सौंपते हुए अदालत ने दो महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश जारी किए।
अदालत ने आदेश दिया कि लड़की को एक मोबाइल फोन दिया जाए जिसमें स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी का नंबर सेव हो, ताकि वह किसी भी जरूरत या कठिनाई के मामले में सीधे पुलिस से संपर्क कर सके।

आदेश से पॉक्सो ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश केवल बच्चे की हिरासत और निवास स्थान से संबंधित है। POCSO मामले की सुनवाई कर रही ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से कार्यवाही जारी रखेगी और इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी।









