मध्य प्रदेश शिक्षक पदोन्नति विवाद

मध्य प्रदेश में शिक्षक, जो पहले से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की आवश्यकता को लेकर नौकरी संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अब पदोन्नति में संभावित जटिलताओं को लेकर भी चिंतित हैं। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल द्वारा जारी एक पत्र से यह चर्चा छिड़ गई है कि अब केवल टीईटी उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को ही पदोन्नति देने पर विचार किया जा सकता है।

पत्र सामने आने के बाद राज्य भर के शिक्षकों में भ्रम और आक्रोश बढ़ गया है. शिक्षक संगठनों ने विभाग से तत्काल स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जारी हुए निर्देश

जानकारी के अनुसार लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल ने भोपाल संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

पत्र में सभी जिलों से टीईटी उत्तीर्ण करने वाले कार्यरत सहायक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों सहित श्रेणी-वार और विषय-वार रिक्त पदों का विवरण भी मांगा गया है।

जिला शिक्षा अधिकारियों को यह प्रमाणित करने का भी निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सटीक और सत्यापित है।

शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बढ़ती जा रही है

पत्र सामने आने के बाद शिक्षकों को यह डर सताने लगा है कि कहीं प्रोन्नति के लिए भी टीईटी को अनिवार्य शर्त न बना दिया जाये. अलग-अलग जिलों और विकास खंडों से अलग-अलग तरह की जानकारी मांगे जाने से उलझन बढ़ गई है।

शिक्षक संगठन ने स्पष्ट आदेश की मांग की

राजकीय शिक्षक संगठन ने मांग की है कि विभाग इस मामले पर स्पष्ट आदेश जारी करे. संगठन ने कहा कि यदि नये शिक्षक संवर्ग की प्रोन्नति प्रक्रिया में टीईटी संबंधी किसी शर्त पर विचार किया जा रहा है तो विभाग को इसका कानूनी एवं प्रशासनिक आधार स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि यह किस श्रेणी के शिक्षक वर्ग पर लागू होगा.

संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने कहा कि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग सूचनाएं मांगने से शिक्षकों के बीच अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है. उन्होंने मांग की कि जब तक विभाग स्पष्ट निर्देश जारी नहीं करता, तब तक टीईटी के नाम पर अतिरिक्त जानकारी मांगने या प्रमोशन प्रक्रिया पर अनिश्चितता पैदा करने से बचना चाहिए.

विभाग ने अभी तक टीईटी की भूमिका स्पष्ट नहीं की है

लोक शिक्षण विभाग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या टीईटी विवरण केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड के लिए मांगा गया है या क्या योग्यता को पदोन्नति पात्रता से भी जोड़ा जाएगा।

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