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मप्र उच्च न्यायालय ने विजयवर्गीय के बेटे का गिरफ्तारी वारंट हटाया; ममता के भतीजे को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिषेक बनर्जी के वकील के बार-बार अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक हटा दी। इसके साथ ही भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी वारंट पर मिली राहत खत्म हो गई है और उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है.

मामले के विवरण के अनुसार, भोपाल में एमपी-एमएलए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सामने पेश न होने पर बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आदेश को चुनौती देते हुए, उन्होंने राहत की मांग करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

सुनवाई के दौरान बनर्जी ने दलील दी कि वह एक निर्वाचित सांसद हैं और उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करने वाले उनके आवेदन पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया था। इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने पहले गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालाँकि, अब रोक हटने के साथ, वारंट लागू हो गया है।

अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता की एक चुनावी रैली में आकाश को गुंडा कहा था.

अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता की एक चुनावी रैली में आकाश को गुंडा कहा था.

2021 में एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया

नवंबर 2020 में कोलकाता की एक रैली में अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर आकाश विजयवर्गीय को 'गुंडा' कहा था. आकाश ने इसे अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ और मानहानिकारक बताते हुए 2021 में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई.

उपस्थित न होने पर वारंट जारी किया गया

शिकायत की सुनवाई के दौरान निचली अदालत में उपस्थित नहीं होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वारंट पर रोक लगाने की मांग की.

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वारंट की तामील पर अंतरिम रोक लगा दी थी. हालाँकि, हालिया सुनवाई में, अदालत ने पाया कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, उनकी ओर से कोई प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, जिसके बाद अंतरिम राहत वापस ले ली गई।

भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट का वारंट फिर प्रभावी हुआ

गिरफ्तारी वारंट पर रोक हटने के बाद भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट का वारंट फिर से प्रभावी हो गया है. निचली अदालत के आदेश के मुताबिक आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी. संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभिषेक बनर्जी की कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं.

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