SC ने तमिलनाडु में गोहत्या पर प्रतिबंध पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि बकरीद की पूर्व संध्या या किसी अन्य दिन राज्य में किसी गाय या बछड़े का वध न किया जाए।

तमिलनाडु सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती देने के बाद न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अंतरिम राहत दी।

पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और अगले आदेश तक उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि गाय और बछड़े के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उच्च न्यायालय का निर्देश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के विपरीत था।

1958 अधिनियम के तहत, विशिष्ट परिस्थितियों में मवेशी वध की अनुमति दी जाती है, जिसमें वह स्थिति भी शामिल है जब कोई जानवर 10 वर्ष से अधिक का हो या अब प्रजनन या कृषि कार्य के लिए उपयुक्त न हो, बशर्ते आवश्यक प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में “सुधार” की आवश्यकता है और इसके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।

शीर्ष अदालत ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और अगले आदेश तक उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रोक रहेगी।

मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि बकरीद की पूर्व संध्या या किसी अन्य दिन गाय और बछड़ों का वध न किया जाए।

न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायण की पीठ ने कहा कि गाय का भारतीय संस्कृति में लंबे समय से पूजनीय स्थान रहा है और संविधान सभा में हुई बहस का हवाला दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि कई मुस्लिम शासकों ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया था और गोरक्षा पर महात्मा गांधी के विचारों का हवाला दिया।

यह आदेश हिंदू मक्कल काची के राज्य महासचिव सूर्या द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर गायों का अवैध रूप से वध किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कार्रवाई की मांग को लेकर 18 मई को अधिकारियों को एक अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया.

उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला देते हुए कहा कि गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और मालवाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और सुरक्षा के लिए कदम उठाना राज्य की जिम्मेदारी है।

अदालत ने तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 की धारा 4 का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि केवल 10 वर्ष से अधिक उम्र के मवेशी या प्रजनन या कृषि कार्य के लिए स्थायी रूप से अयोग्य मवेशियों को निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वध किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि इन प्रावधानों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि जहां कानूनी रूप से वध की अनुमति है, वहां भी यह केवल अधिकृत स्थानों पर ही होना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद से पहले गोहत्या कानूनों को तत्काल लागू करने की मांग वाली एक अलग याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने त्योहार नजदीक होने का तर्क देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालाँकि, पीठ ने याचिका के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा मुद्दा अंतिम समय में उठाया गया था और इसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि त्योहार से ठीक पहले न्यायपालिका से संपर्क करना अनावश्यक लगता है और तत्काल सूची देने से इनकार कर दिया।

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